नगर निगम ने सालाखेड़ी रोड स्थित होटल लावन्या पैलेस, बड़बड़ रोड स्थित दो मकान सहित इसी क्षेत्र के एक कामिर्शियल कॉम्प्लेक्स को तोडऩे का नोटिस जारी किया है। यह सभी शहर सीमा में नगर निगम के अंतर्गत आते है व इन्होंने ग्राम पंचायत से मंजूरी लेकर निर्माण कार्य पूरा कर लिया। इसके बाद नगर निगम ने इनको तोडऩे के लिए नोटिस जारी किए है। इस मामले में बताया जाता है कि कलेक्टर को शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद जांच हुई व अब नोटिस जारी किए गए है।
नगर निगम ने प्रतान नगर रोड स्थित होटल लावन्या के संचालक अशोक कुमार माहेश्वरी, बड़बड़ में 3500 वर्गफीट में राजूलाल रोशनलाल द्वारा बनाई गई दुकानें, चंद्रप्रकाश त्रिवेणी द्वारा बनाया गया 588 वर्गफीट का मकान, इसी क्षेत्र में मोहम्मद आमिर अंसारी द्वारा 1500 वर्गफीट में बनाया गया मकान निर्माण को अवैध मानते हुए नोटिस जारी किया है।