आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को गेहूं देकर रुपए लेने के बाद भी कमीशन काटकर शेष राशि राज्य खाद्य आपूर्ति निगम में जमा नहीं कराने की वजह से इस माह खाद्यान्न व्यवस्था गड़बड़ा गई है। पॉश मशीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन अद्यतन नहीं पर लापरवाह छह राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। (license of six Ration dealers suspended at rajsamand)
जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों द्वारा जनवरी माह के लिए आवंटित किए गए गेहंू की राशि प्रतिमाह 7 तारीख तक राशन डीलरों को जमा करवानी अनिवार्य है। राशि जमा होने के बाद ही ऑनलाइन पॉश मशीनों पर खाद्यान्न का रिकॉर्ड अपडेट (अद्यतन) हो पाता है। जब तक राशन डीलर भुगतान नहीं करते, तब तक नया स्टॉक नहीं चढ़ता, जिससे नए खाद्यान्न का आवंटन भी नहीं हो पाता है। इस कारण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में खाद्यान्न वितरण का कार्य गड़बड़ा गया। यह गंभीर लापरवाही सामने आने पर जिला रसद अधिकारी राजसमंद ने निचला घाटड़ा (गढबोर) राशन डीलर भोपालसिंह, उनवास (नाथद्वारा) राशन डीलर शिवसिंह राजपूत, जीएसएस उपली ओडन, आंजना राशन डीलर दिनेशचंद कलाल, केशागुड़ा (भीम) के राशन डीलर नरेंद्रपालसिंह एवं आगरिया (आमेट) के राशन डीलर राजूलाल खटीक का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। उक्त उचित मूल्य दुकानों पर राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नजदीकी उचित मूल्य दुकान के डीलर को अतिरिक्त प्रभार देने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।