मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वर्चुअल बैठक, छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना 2021 अनुमोदित

– बहन कुमारी गंगा कुंजाम को मिला जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियक्ति प्रदान किया गया।

<p>CM bhupesh baghel </p>
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की वर्चुवल बैठक आयोजित की गई । बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य में वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2020 में धान फसल के रजिस्टर्ड किसानों और धान बीज उत्पादक किसानों को 5837.40 करोड़ रुपये की राशि चार किस्तों में दिए जाने का फैसला मंत्रीमंडल ने लिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना 2021 का अनुमोदन किया गया।
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मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले –

– राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2020 में धान फसल के पंजीकृत कृषकों और धान बीज उत्पादक किसानों को 5837.40 करोड़ रुपये की राशि चार किस्तों में दिए जाने का निर्णय लिया गया।
– लद्दाख इंडो चाइना सीमा पर हुई झड़प में 16 जून 2020 को शहीद सिपाही गणेश राम जी (बिहार रेजीमेंट) की बहन कुमारी गंगा कुंजाम को जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 तृतीय श्रेणी के पद पर विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
– छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 संक्रमण के लिए आवश्यक सामग्रियां जो राज्य के लिए आवश्यक हैं और जिनका निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन/नये प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।
– छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।

– छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों और ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
– योजना में खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें आगमी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
– संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा यदि राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो समिति को एक वर्ष बाद प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा।
– योजना में खरीफ 2021 की सभी फसलों को जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, मूंग,उड़द, कुल्थी, सोयाबीन, मूंगफल्ली, तिल, रामतिल, कपास, सनई, जूट के साथ- साथ कृषि वानिकी और गन्ना फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया. इस योजना में सभी श्रेणी के भूमि स्वामी कृषक और वन पट्टाधारी किसान पात्र होंगे।
– गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में खरीदे किए गोबर से अतिशेष सुरक्षित रखे गोबर का वैकल्पिक विधि से सामान्य गोबर खाद /आर्गेनिक मैन्योर का निर्माण स्व-सहायता समूह के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. सामान्य गोबर खाद का विक्रय 6 रूपए प्रति किलो की दर से और प्रति किलो लाभांश राशि में से 90 पैसे संबंधित स्व-सहायता समूह को दिए जाने का निर्णय लिया गया।
– राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्ग प्रबंधन के लिए डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नति में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

– छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना 2021 का अनुमोदन किया गया. इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो, ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने आयु संबंधी पात्रता रखता हो अथवा जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो। उन परिवारों के बच्चों को शासकीय शालाओं में निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा. कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को 500 और कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दिए जाने का प्रावधान है।
– तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का अनुमोदन किया गया।

– छत्तीसगढ़ मोटर कराधान अधिनियम और नियम 1991 और छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के अंतर्गत निष्प्रयोग में रखे जाने वाले वाहन और अनुज्ञा पत्र की अवधि को 31 जुलाई 2021 तक छूट प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।
– वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चने की आपूर्ति नेफेड के माध्यम से सभी करों सहित 5680 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चना क्रय किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
– खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में से उपर्जित धान में से सरप्लस धान की नीलामी के संबंध में मंत्रीमंडलीय उप समिति के निर्णय का अनुमोदन किया गया ।

– मई और जून 2021 के लिए अंत्योदय प्राथमिकता और एकल निराश्रित अन्नपूर्णा एवं निराश्रित कार्ड धारियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का फैसला लिया है।
– एमएनआरई की योजना के तहत सोलर पार्क विकसित कर सोलर पावर प्लांट की स्थापना अंतर्गत उर्जा विभाग को राजनांदगांव जिले में आबंटित भूमि 377.423 हेक्टेयर में से 188.760 हेक्टेयर भूमि को सीएसपीडीसीएल को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
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