धोखेबाज कंपनियों पर लगेगा अंकुश

मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला

<p>धोखेबाज कंपनियों पर लगेगा अंकुश</p>
बेंगलूरु. ज्यादा ब्याज का लालच देकर धोखाधड़़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अंकुश लगाने के लिए कानून में बदलाव का फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया है। यहां गुरुवार को हुई बैठक में इस समस्या के स्थायी समाधान पर विचार-विमर्श किया गया। सूत्रों के मुताबिक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान ऐसा विधेयक पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग्यलक्ष्मी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के बदले अब नए स्वरूप में डाक विभाग के माध्यम से चलाने के फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। विवादित कर्नाटक भूमि सुधार विधेयक 2020 को भी मंजूरी दी गई। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पारित इस विधेयक को विधान परिषद में मंजूरी नहीं मिली थी। लिहाजा विधान मंडल के अगले सत्र तक प्रस्तावित विधेयक को लेकर अध्यादेश जारी किया जाएगा।
केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग तथा तकनीकी संस्था के अनुसंधान केंद्र की प्रयोगशाला भवन निर्माण के लिए 19 करोड़ 4 लाख रुपए, पश्चिम वाहिनी योजना के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल तहसील के बिलियूर गांव के निकट प्रस्तावित छोटे बांध (बैरेज) के निर्माण के लिए 46 करोड़ 70 लाख रुपए जारी करने का फैसला किया गया है। तटीय कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ तथा उडुपी जिलों के लिए प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना देने के लिए आधुनिक मौसम विभाग केंद्र के लिए 26 करोड़ 92 लाख रुपए जारी करने का फैसला किया गया है।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.