शहर का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 145 पर, होगी केवल ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी

कलेक्टर ने लगाई धारा 144, आतिशबाजी से बिगड़ेगी हवा, ग्रीन पटाखे ही होंगे उपयोग

<p>पटाखा बजाने का समय </p>

खरगोन. दीपोत्सव पर इस बार आतिशबाजी करना लोगों को भारी पड़ सकता है। नगरपालिका क्षेत्र में खरगोन ने इसे लेकर धारा 144 लागू की है। यह कदम शहर में बढ़ते वायु व ध्वनि प्रदूषण के चलते उठाया है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नवंबर 2019 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के अनुसार खरगोन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 पर था, जो मध्यम श्रेणी दर्शाता है। आगामी कुछ दिनों में ठंड शुरू होगी। त्यौहारों के दौरान बहुत अधिक संख्या में पटाखों के उपयोग से वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होने की संभावना है। लिहाजा शहर में केवल ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी ही हो सकेगी। वह भी रात 8 से रात 10 बजे तक ही होगी।

धारा 144 केवल नगरपालिका क्षेत्र में होगी लागू
ग्रीन पटाखे भी रात 8 से 10 बजे ही ही छोड़ सकेंगे

मप्र शासन गृह विभाग के आदेश व राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में प्रचलित वायु गुणवत्ता के प्रकरण को देखते हुए कलेक्टर अनुग्रह पी ने नगर पालिका क्षेत्र खरगोन के लिए धारा 144 लागू की है। इसके तहत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाएं रखने के लिए खरगोन शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हंै। आदेश के मुताबिक नपा क्षेत्र में सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति रहेगी। अन्य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

केवल दो घंटे ही होगी आतिशबाजी
कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि शहरी क्षेत्र में केवल दो घंटे ही पटाखें फोड़े जा सकेंगे। इसके लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय तय किया है। इसके बाद सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 1 जनवरी 2021 तक प्रभावशील होगा।

उल्लंघन पर दर्ज होगी धारा 188
नियमों के विपरित जाकर यदि कोई पटाखे फोड़ता है या धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। यह गतिविधि दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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