धारा 144 केवल नगरपालिका क्षेत्र में होगी लागू
ग्रीन पटाखे भी रात 8 से 10 बजे ही ही छोड़ सकेंगे
मप्र शासन गृह विभाग के आदेश व राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में प्रचलित वायु गुणवत्ता के प्रकरण को देखते हुए कलेक्टर अनुग्रह पी ने नगर पालिका क्षेत्र खरगोन के लिए धारा 144 लागू की है। इसके तहत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाएं रखने के लिए खरगोन शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हंै। आदेश के मुताबिक नपा क्षेत्र में सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति रहेगी। अन्य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
केवल दो घंटे ही होगी आतिशबाजी
कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि शहरी क्षेत्र में केवल दो घंटे ही पटाखें फोड़े जा सकेंगे। इसके लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय तय किया है। इसके बाद सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 1 जनवरी 2021 तक प्रभावशील होगा।
उल्लंघन पर दर्ज होगी धारा 188
नियमों के विपरित जाकर यदि कोई पटाखे फोड़ता है या धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। यह गतिविधि दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।