लाहौर के आतंकवाद निरोधक अदालत (ATC) ने शुक्रवार को हाफिज सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुर रहमान मक्की, जेयूडी प्रवक्ता यह्या मुजाहिद और जफर इकबाल को छह-छह महीने कैद की सजा सुनाई है।
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इसके साथ ही आतंकी मुजाहिद और इकबाल का कुल कारावास अब क्रमशः 80 साल और 56 साल हो गया है। अदालत के एक अधिकारी ने बताया है कि एटीसी-दो के पीठासीन न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने जफर इकबाल, अब्दुल रहमान मक्की ( Abdul Rehman Makki ) और यह्या मुजाहिद ( Yahya Mujahid ) को 2019 की प्राथमिकी संख्या 32 के मामले में यह फैसला सुनाया है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने जब फैसला सुनाया तब तीनों दोषी अदालत में मौजूद थे। आतंकवाद-रोधी विभाग (CTD) ने पंजाब के विभिन्न शहरों में जेयूडी के नेताओं के खिलाफ 41 मामलें दर्ज किए है। निचली अदालतें अब तक 37 मामलों में फैसला कर चुकी हैं।
हाल के दिनों में कई आतंकियों को मिली है सजा
आपको बता दें कि अभी हाल ही में ATC ने हाफिज सईद और उनके दो सहयोगियों को टेरर फंडिंग ( Terror Financing Case ) के मामले में 15-15 साल से अधिक कैद की सजा सुनाई थी। लाहौर स्थित ATC ने हाफिज सईद के जीजा अब्दुल रहमान मक्की को भी छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा जमात-उद-दावा के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को भी सजा सुनाई थी।
इसके अलावा पाकिस्तान की अदालत ने इससे कुछ दिन पहले मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीरउर रहमान लखवी को तीन अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने 5-5 साल यानी कुल 15 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया था। पंजाब के आतंकवाद निरोधक विभाग ( CTD ) की खुफिया सूचना पर आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में लखवी को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले कोर्ट मुजाहिद को टेरर फंडिंग के तीन अलग-अलग मामलों में 47 साल कैद की सजा सुना चुकी है।
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इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ( Anti Terrorism Court ) ने पंजाब पुलिस को आदेश दिया था कि संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित जैश-ए-मोहम्मद ( Jaish E Mohhamad ) के सरगना मसूद अजहर ( Masood Azhar ) को आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाए। गौरतलब है कि जेयूडी प्रमुख सईद के नेतृत्व में लश्कर-ए-तैयबा ने 2008 में मुंबई में हमले किए थे जिसमें छह अमरीकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए थे।