PAK: महिला अपराध पर सख्त इमरान सरकार, बलात्कारियों को नपुंसक बनाने वाले कानून को मंजूरी

पाकिस्तान में महिला अपराध को लेकर इमरान सरकार ने उठाया सख्त कदम
इमरान सरकार ने बलात्कारियों को नपुंसक बनाने वाले कानून को दी मंजूरी

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) में महिला अपराध ( Female crime ) को लेकर इमरान सरकार ( Imran Sarkar ) ने सख्त कदम उठाया है। मंगलवार को मीडिया के हवाले से खबर आई है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ( PAK PM Imran Khan ) ने उस कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसमें रेप के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपंसुक बनाने का प्रावधान है। यही नहीं इस कानून में यौन उत्पीड़न ( sexual harrasment ) संबंधी मामलों में भी त्वरित सुनवाई की व्यवस्था की गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संघीय कैबिनेट बैठक में कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश ( Anti-rape ordinance ) का मसौदा रखा, जिसमें उसको मंजूरी दे दी गई। हालांकि पाक सरकार ने अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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बलात्कार से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मसौदे के तहत पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना और बलात्कार से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया है। इसके साथ ही इसमें गवाहों की सुरक्षा की बात भी कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस कानून को लेकर गंभीरता दिखाई है। पीएम इमरान खान ने कहा कि जो भी हमें अपने मुल्क में खुद के नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रेप पीड़ित महिलाएं अब बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। हालांकि सरकार उनकी पहचान को छिपाकर रखेगी।

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सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाने की भी सिफारिश

रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि कुछ संघीय मंत्रियों ने रेप के दोषियों के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाने की भी सिफारिश की थी।

 

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