हाथरस का न्याय: कबीरा कहे ये जग अंधा

जानते-बूझते हुए भी हमारे नेता स्वस्थ प्रजातांत्रिक पुलिस और आपराधिक न्याय व्यवस्था विकसित करने का प्रयास नहीं करते

 

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बिहार के नालंदा जिले की हरनौत विधानसभा के ग्राम बेलछी में 1977 में कुर्मियों के एक समूह ने 11 दलितों को उनकी झोपडिय़ों से घसीट कर हाथ-पैर बांधकर घास-फूस में जलाकर मार डाला। इंदिरा गांधी तब विपक्ष में आई ही थीं और बेलछी के पीडि़त परिवारों से मिलने के लिए देर रात बरसात के बावजूद हाथी पर बैठकर नदी पार कर के गई थीं। उनके साहस की बहुत चर्चा हुई थी। इसके बाद पूरे देश में उनके पक्ष में हवा बन गई और 1980 में उन्होंने जोरदार वापसी की। यह घटना जहां भारतीय इतिहास में इंदिरा गांधी की अपार सफलता के लिए जानी जाती है , वहीं यह कोई नहीं जानता कि बेलछी के पीडि़त परिवारों को न्यायालय से क्या न्याय प्राप्त हुआ।

इस ऐतिहासिक घटना से प्रेरणा लेकर आज भी गांधी परिवार द्वारा ऐसा ही कुछ प्रयास किया जा रहा है। अलीगढ़ से अलग हुए जिला हाथरस के थाना चंदपा के ग्राम बुलगढ़ी में एक वाल्मीकि दलित लड़की को अत्यंत घायल अवस्था में 14 सितंबर को खेत में पाया गया। पुलिस ने घर वालों की रिपोर्ट पर हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया, जबकि आरोपित है कि उन्हें बताया गया था कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। कई दिन बाद अलीगढ़ के अस्पताल में लड़की के बयान के आधार पर बलात्कार की धारा बढ़ाई गई। अंत में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मृत्यु होने पर हत्या का अपराध भी जोड़ दिया गया। कानून व्यवस्था बिगडऩे की तथाकथित संभावना के कारण शव लाकर रात में ही जला दिया गया।

इसके बाद की आपाधापी में सही तकनीकी विवेचना नहीं हो सकी। चौतरफा आलोचनाओं से घिरे योगी ने पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण कर दिया और अज्ञात कारणों से जिला मजिस्ट्रेट को हटाने से इंकार कर दिया। हर प्रकार के विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का गांव पहुंचने का तांता लग गया। थोड़ा संभलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामला सीबीआइ को सौंपने तथा सुप्रीम कोर्ट से इसका पर्यवेक्षण करने का निवेदन किया गया है। अपनी चिर-परिचित शैली में उन्होंने यह भी घोषणा की कि पूरे उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे कराने का कुत्सित षडयंत्र किया जा रहा है। चार लोगों को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया है। योगी समर्थकों के एक बड़े वर्ग का यह भी मत है कि लड़की परिवार के ही हाथों ऑनर किलिंग का शिकार हुई। अब सीबीआइ जांच जारी है।

भारतीय संविधान के सभी मूल सिद्धांत इंग्लैंड और अमरीका आदि के प्रजातांत्रिक संविधानों पर आधारित हैं, पर भारत में पुलिस और अन्य एजेंसियां किस के इशारे पर काम करती हैं. यह सर्वविदित है। अमरीका में पुलिसकर्मी के हाथों एक अश्वेत व्यक्ति की निर्मम हत्या को लेकर वहां बड़े हिस्से में लूटपाट और दंगे भड़क गए थे, लेकिन वहां इस प्रकरण की जांच किसे सौंपी जाए, घटना स्थल पर विपक्षी नेताओं को जाने दिया जाए या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। न्यायालयों के हस्तक्षेप की जरूरत पड़े, ऐसा वहां कोई अवसर नहीं होता क्योंकि एफबीआइ की कार्यपद्धति निर्धारित है, लेकिन भारत में सीबीआइ का कोई एक्ट ही नहीं है। सीबीआइ राज्य सरकारों की अनुशंसा, केंद्र की मर्जी या न्यायालयों के आदेश पर ही कार्रवाई करती नजर आती है। मानो राज्यों के पुलिस मुख्यालयों ने स्वविवेक से काम करना ही बंद कर दिया है, गृह विभाग निर्जीव हो गए हैं।

हमारे देश के नेता, स्थान और समय देख कर, आपराधिक घटनाओं पर घडिय़ाली आंसू गिराते रहते हैं, पर आपस में बैठकर एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक पुलिस और आपराधिक न्याय व्यवस्था को विकसित करने का कोई प्रयास नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमारे नेता यह समझते नहीं हैं, पर अपने निहित स्वार्थों के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वे अपनी माया में फंसे हैं, ‘कबीरा कहे ये जग अंधा’ को चरितार्थ कर रहे हैं।

shailendra tiwari

राजनीति, देश-दुनिया, पॉलिसी प्लानिंग, ढांचागत विकास, साहित्य और लेखन में गहरी रुचि। पत्रकारिता में 20 साल से सक्रिय। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राज्य में काम किया। वर्तमान में भोपाल में पदस्थापित और स्पॉटलाइट एडिटर एवं डिजिटल हेड मध्यप्रदेश की जिम्मेदारी।

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