जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) के आह्वान पर आदिवासी संगठनों ने सहयोग देते हुए नीमच व बाणदा में गत रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। इसकी अनुमति प्रशाासन ने निरस्त कर दी थी। वहीं आयोजन नहीं करने और उसमे भाग नहीं लेने की अपील की गई थी। प्रतिबंधों के बाद भी संगठनों के पदाधिकारियों ने हजारों लोगों को एकत्रित कर सभा की। इसमें कई लोगों ने हाईवे पर पुलिस के बेरिकेड्स तक तोड़ दिए। नियमों का उल्लघंन कर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। जिले के कैंट, रतनगढ़ और सिटी थाने पर तहसीलदार और पंचायत सचिव की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज हुआ है।
नायब तहसीलदार प्रशस्तिसिंह की रिपोर्ट पर डॉ. अभय ओहरी रतलाम, डॉ. आनंद राय रतलाम, दुल्हेसिंह उज्जैन, विशाल मेघवाल मनासा, हरीश भील रावणरूंडी, जगदीश मेघवाल जावद, मनीष यादव नीमच, महेश मेघवाल सरवानिया महाराज, राहुल यादव मनासा, अरविंद मेघवाल, तुमड़ा मनासा, कमलेश डोडियार रतलाम, सुनील अत्रे उज्जेन व अन्य भीड़ के खिलाफ धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 57, 51 के तहत केस दर्ज किया है।
सिटी थाने की कार्रवाई
नायब तहसीलदार श्रद्धा तिवारी की रिपोर्ट पर साथियों साथ मिलकर थाना क्षेत्र के भाटखेड़ा फंटे पर साथियों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र के भाटखेड़ा फंटेे से जबरन रैली निकालने पर भीम आर्मी तथा जयस के हरीश भील रावणरूंंडी, विशाल मेघवाल मनासा, जगदीश मेघवाल जावद, राजेश भारती, भारत पिछुलिया, सुनील आसते उज्जैन, पिकअप क्रमांक एमपी 44 जीए 0677 का चालक जितेंद्र बलाई पहेड़ा तथा अन्य करीब 150 लोगों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 57, 51 के तहत केस दर्ज किया है।
रतनगढ़ थाने की कार्रवाई
ग्राम पंचायत बाणदा सचिव जगन्नाथ पिता मोहनलाल राव की रिपोर्ट पर ग्राम बाणदा में आकर सार्वजनिक रूप से सभा करने पर धार जिले के मनावर विधायक डॉ. हीरालाल अलावा, भारतीय टज्ञयगर सेना निंबाहेड़ा प्रवक्ता सुनील चौहान, गोपाल भील अकोदिया चित्तौडग़ढ़ व 300 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।