अब बॉर्डर के अंदर भी कार्रवाई कर सकेगी BSF, सरकार ने दिया बड़ा अधिकार

सरकार ने अब बीएसएफ को असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में BSF को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार दे दिया गया है। वहीं विपक्ष इसे केंद्र की राज्यों में घुसपैठ की कोशिश बता रहा है।

<p>BSF can now search and arrest deeper inside Assam, Bengal and Punjab</p>
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानि BSF के अधिकारों में इजाफा कर दिया है। अब बीएसएफ को कुछ राज्यों में सीमा के अंदर भी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में BSF को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार दे दिया गया है।
इन राज्यों में बढ़ी बीएसएफ की जिम्मेदारी
अब तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में BSF को कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही BSF नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च ऑपरेशन चला सकती है और संदिग्धों को अरेस्ट कर सकेगी। मतलब साफ है कि अब बीएसएफ भी पुलिस की तर्ज पर कार्रवाई करेगी।
कांग्रेस का सरकार पर हमला
बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जानकारी सामने आने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे राज्यों में सरकार घुसपैठ करने की कोशिश करार दिया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब की सरजमीन पर कब्जा करने का कोशिश करना चाहती है।
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विपक्ष का कहना है कि नए आदेश के जरिए सरकार उन राज्यों में घुसपैठ करना चाहती है, जहां भाजपा की सरकार नहीं है। बता दें कि नए आदेश के मुताबिक, बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले 15 किलोमीटर तक था, जो अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं गुजरात में बीएसएफ को पहले 80 किलोमीटर में कार्रवाई करने का अधिकार था, जो अब घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है।
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