धारा 144 का उल्लंघन कर प्रदर्शन कर रहे पंचायत कर्मियों पर एफआईआर दर्ज

तीन जनपदों के पंचायत कर्मियों पर अलग अलग थानों में दर्ज किए गए मामले

<p>narsinghpur</p>
नरसिंहपुर. जिले भर में जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय दंप्रसं 1973 की धारा 144 (१) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जनपद पंचायत के कर्मचारी इसका उल्लंघन कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने सहित कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। जिस पर प्रशासन ने प्रदर्शनकारी पंचायत कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराई है।जनपद पंचायत नरसिंहपुर, चांवरपाठा एवं गोटेगांव के अंतर्गत प्रदर्शन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कोतवाली नरसिंहपुर, थाना सुआतला एवं थाना गोटेगांव में अलग अलग एफ आईआर दर्ज कराई गई हैं। ये एफ आईआर 10 ग्राम पंचायत सचिव, एक ब्लाक कोऑडिनेटर, दो जीआरएस और सामूहिक प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई हैं। प्रदर्शन करने वालों पर कोविड 19 गाइड लाइन के विपरीत प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर हड़ताल करने के मामले पंजीबद्ध किये गये हैं। जनपद पंचायत नरसिंहपुर में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव सुरेन्द्र पाठक, अभिलाष राजपूत, दिनेश पुरी गोस्वामी व जीआरएस रंजीत दुबे एवं अन्य लोगों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल की जा रही है। इसी क्रम में कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बगैर अनुमति के तीन अगस्त को रैली एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम जनपद कार्यालय परिसर नरसिंहपुर में किये गये। इस कृत्य को जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन मानते हुए जनपद पंचायत नरसिंहपुर के प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी प्रकार जनपद पंचायत चांवरपाठा के ब्लाक कॉडिनेटर प्रधानमंत्री आवास राहुल अग्रवाल, ग्राम पंचायत सचिव राम सिंह पटैल, धन्नू लाल पटैल, रमेश सोनी,इंद्र कुमार विश्वकर्मा व सियाराम पटैल द्वारा कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बगैर अनुमति के हड़ताल की गई। जिस पर अनुविभागीय दंडाधिकारी तेंदूखेड़ा द्वारा उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी तरह जनपद पंचायत गोटेगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव रामाधार शर्मा,नन्हाजी पटैल ग्राम पंचायत टिकरीख् जीआरएस ब्रजमोहन ग्राम पंचायत पौनिया कुकलाह द्वारा दो अगस्त को जनपद पंचायत कार्यालय परिसर गोटेगांव में बगैर अनुमति के कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए सभाएं रैली एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम किये गए। जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोटेगांव के आवेदन पर उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एफ आईआर दर्ज कराई गई।

बिना अनुबंध 4 माह से निकाल रहे थे वेतन, पीओ की वेतन से वसूली का नोटिस
नरसिंहपुर. चालू वित्तीय वर्ष में बगैर अनुबंध किये मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत जिले में कार्यरत संविदा कर्मचारियों तथा ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन आहरित करने पर कलेक्टर वेद प्रकाश ने परियोजना अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद जिला पंचायत रितु तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद में कार्यरत कर्मचारी तथा ग्राम रोजगार सहायक संविदा पर नियुक्त हैं। इनसे प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक अनुबंध करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके बावजूद वर्ष 2021- 22 में बगैर अनुबंध किये मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत जिले में कार्यरत संविदा कर्मचारियों तथा ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन आहरित किया जा रहा है, इसे अनियमितता की श्रेणी में मानते हुये उक्त नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न उक्त राशि की वसूली संबंधित परियोजना अधिकारी व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की जाये।
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