Video : दूसरे चरण का मतदान 27 नवम्बर को, 670 मतदान दल करवाएंगे चुनाव

अंतिम प्रशिक्षण के बाद मिर्धा कॉलेज से किया मतदान दलों को रवाना, डेगाना, मेड़ता, रियां व भैरूंदा पंचायत समिति के 94 वार्डों के लिए होंगे चुनाव – जिला परिषद के 12 वार्डों का भी होगा चुनाव

<p>The second phase of polling on November 27 in Nagaur</p>
नागौर. पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में शुक्रवार को जिले की मेड़ता, डेगाना, रियां बड़ी व नवसृजित भैरूंदा पंचायत समिति में 94 पंचायत समिति सदस्यों व 12 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव करने के लिए मतदान होगा। चारों पंचायत समितियों में चुनाव कराने के लिए गुरुवार को जिला मुख्यालय के श्री बीआर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय परिसर से अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान सामग्री देकर रवाना किया गया।
इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने मतदान दलों एवं जोनल अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। सोनी ने कहा कि वर्तमान कोरोना महामारी में इससे संबंधित निर्देशों की स्वयं पालना करें। अगर मतदान दल भी उसकी पालना नहीं करते हैं तो अन्य लोगों के ऊपर उसका प्रभावी असर नहीं होगा। उन्होंने मतदान दलों से 100 मीटर और 200 मीटर के परिधि क्षेत्र में जो निर्धारित निर्देश है उसकी पालना करवाने के भी निर्देश दिए।
वहीं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि द्वितीय चरण में होने वाले चारों पंचायत समितियों के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सीईओ चौधरी ने बताया कि चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन के तहत मास्क की अनिवार्यता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर की पूर्ण पालना हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। सहायक प्रशिक्षण प्रभारी रामेश्वरलाल खीचड़, दक्ष प्रशिक्षण तुलछाराम गोदारा, संजय सोनी, घासीराम चौधरी, मानाराम पचार व पवन मांझू ने चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
आज इन पंचायत समितियों में होगा चुनाव
पंचायत समिति – पं.स. वार्ड – मतदान केन्द्र – मतदाता – जिप वार्ड
डेगाना – 23 – 173 – 126730 – 14, 17, 18, 19
मेड़ता – 35 – 238 – 177765 – 6, 7, 8, 12, 13
रियां बड़ी – 17 – 119 – 84095 – 8, 9, 11, 12
भैरूंदा – 19 – 140 – 101014 – 9, 10, 11, 19
कुल – 94 – 670 – 4,89,604 – 12
मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में कोई पोस्टर व बैनर नहीं लगा सकेंगे
पंचायती राज संस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के आम चुनाव के दौरान किसी भी मतदान बूथ भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के नेता की तस्वीर या चुनाव चिह्न अथवा नारे दर्शाते हुए पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना में यह उप बंधित किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2 गुना 5 फुट से अधिक नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नागौर डॉ. सोनी के निर्देशानुसार मतदान दिवस को मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा। साथ ही निर्वाचन बूथों पर अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियां लगाई जा सकेगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है, लेकिन साइडों में कनात या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.