1- यदि आप 31 जुलाई 2018 तक अपना आईटीआर जमा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार 31 दिसंबर से पहले रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपए और 31 दिसंबर के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपए का जर्माना देना होगा। हालांकि, 5 लाख रुपए तक की आय वालों को 1,000 रुपए का जुर्माना ही देना होगा।
इन 5 तरीकों से घट जाएगा आपके पर्सनल लोन का बोझ
इन 5 तरीकों से घट जाएगा आपके पर्सनल लोन का बोझ
नया वित्त वर्ष शुरू, सुनहरे भविष्य के लिए इस तरह करें वित्तीय प्लानिंग
2 साल से नहीं भरा अपना आयकर रिटर्न तो बचे हैं केवल 4 दिन, वरना होगा ये नुकसान
एसबीआर्इ ने अपने ग्राहकों को दी सौैगात, इन स्कीमों की बढ़ार्इ ब्याज दरें
अस्थिर बाजार में बुद्धिमानी से करें संपत्ति आवंटन, मिलेगा बेहतर रिटर्न
SBI Mutual Fund ने लाॅन्च किया चैटबाॅट, आपको निवेश करने में करेगा मदद
खुशखबरी! इस बीमा पॉलिसी से दुनिया के 99 अस्पतालों में होगा फ्री इलाज
करे रहें टैक्स बचत की प्लानिंग, तो न करें ये गलतियां
टैक्स भरने की अंतिम तारीख नजदीक, जाने ITR से जुड़ी ये जरुरी बातें