बेटियों को करोड़पति बनाने वाली इस योजना में लोगों को मिली राहत, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Sukanya Samriddhi Scheme खोलने वालों को सरकार की ओर से मिली बड़ी राहत
Post Office के निर्देशों के अनुसाार पात्रता मानदंडों में कुछ छूट की घोषणा की

<p>Sukanya Samriddhi Scheme age norms relaxation for new accounts</p>

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के कारण सरकार की ओर से बेटियों को करोड़पति बनाने वाली सुकन्या समृद्धि ( Sukanya Samriddhi Scheme ) में नया खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकाी की ओर से योजना में खाता खोलने के पात्रता मानदंडों में छूट का ऐलान किया है। पोस्ट ऑफिस की नई गाइडलाइन ( Post Office New Guidelines ) के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) में अकाउंट 31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले उन पुत्रियों के नाम से खुलवाया जा सकता है जिसकी आयु 25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष पूरी हुई है। इससे उन बेटियों के अभिभावकों को राहत मिलेगी, जो कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) की वजह से सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट नहीं खोल सके थे।

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कितनी मिलता है ब्याज
– सुकन्या समृद्धि योजना में मौजूदा समय में 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।
– योजना में खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर रहती है, उसी दर से पूरे निवेश काल में ब्याज मिलता है।
– सरकार ने पोस्‍ट ऑफिस सेविंग अकाउंट समेत सभी स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम में निवेश पर जुलाई से सितंबर की तिमाही में ब्‍याज दरों में बदलाव नहीं किया है।

इतना कर सकते हैं योजना में निवेश
– वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कराया जा सकता है।
– एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए है।
– एक साल में डेढ़ लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है।
– अकाउंट जारी रखने के लिए कम से कम 250 रुपए कराने होंंगे।
– इस रकम को खाताधारक के खाते में रिटर्न मिलेगा।
– सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 15 साल तक रुपए जमा कर सकते हैं।

मिलती है इनकम टैक्स में छूट
– सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर इनकम टैक्स में छूट का भी दावा किया जा सकता है।
– योजना में सालाना 1.5 लाख तक का निवेश इनकम टैक्स छूट मिलती है।
– पेरेंट्स इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 सी के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।
– योजना में ब्याज आय और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री ही होती है।

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इस उम्र में बच्ची खुद कर सकती है अकाउंट का संचालन
नियमों के अनुसार अब 18 साल की आयु होने पर बच्ची खुद ही अपने अकाउंट को हैंडल कर सकती है। इससे पहले यह आयु 10 साल थी। जब बेटी 18 साल की होगी तो पेरेंट्स को बच्ची से संबंधित जुड़े डॉक्युमेंट पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे। आपको बता दें

दो बेटियों देने होंगे डॉक्युमेंट
– दो से अधिक बेटियों में अकाउंट खुलवाने को एक्स्ट्रा डॉक्युमेंट जमा कराने की जरूरत पड़ेगी।
– नए रूल्स के अनुसार दो से अधिक बच्ची का खाता खुलवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ-साथ एक हलफनामा देना होगा।
– पहले पेरेंट्स को बच्ची का केवल मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता था।

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