ईपीएफओ के नियम और शर्तें
– ईपीएफओ से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए मेंबर का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव होना जरूरी है।
– ईपीएफओ अकाउंट में दर्ज आपका बैंक खाता-आधार से लिंक होना चाहिए।
– कंपनी की ओर से ई-केवाईसी और वेरिफिकेशन होना जरूरी है।
– अगर आपका केवाईसी या बैंक डिटेल्स पूरी ना हों तो क्लेम न भरें।
– आवेदन करने से पहले यूएएन के थ्रू लॉगइन करके मैनेज ऑप्शन में जाकर केवाईसी पर क्लिक कर आधार नंबर और बैंक डीटेल दें।
– नौकरी छोडऩे पर ऑनलाइन क्लेम सुविधा को कम से कम दो महीने के बाद इस्तेमाल हो सकता है। वर्ना रुपया फंस सकता है।
इन आसान तरीकों से पा सकते हैं अपना ईपीएफ का हिस्सा
– ईपीएफ पोर्टल https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर लॉगइन करना होगा।
– ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज में पहुंचकर Claim (Form-31,19,10C & 10D) पर क्लिक करना होगा।
– उसके बाद बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट डालकर अकाउंट वेरिफाई कराना होगा।
– उसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करना होगा।
– यहां ड्रॉप डाउन मेन्यू से PF Advance (Form 31) पर क्लिक करना होगा।
– यहां पर Outbreak of pandemic (COVID-19) को चुनना होगा।
– जरूरी रकम डालना होगा और चेक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी और घर पता डालना होगा।
– Get Aadhaar OTP के माध्यम से ओटीपी को वेरिफाई कराना होगा। जिसके बाद क्लेम सब्मिट हो जाएगा।
तीन महीने की सैलरी या 75 फीसदी हिस्सा
केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट से 3 महीने की बेसिक सैलरी या फिर फंड का 75 फीसदी हिस्सा इनमें से जो भी कम होगा निकाल सकता है। पीएफ बैलेंस में कर्मचारी और कंपनी मालिक दोनों का योगदान होगा। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी इंप्लाई के पीएफ में 50000 रुपए हैं और उसकी बेसिक सैलरी 15000 रुपए के आसपास है तो वो फंड से 37 हजार रुपए निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।