जानिए Corona Time में EPFO से कैसे निकाल सकते हैं Online रुपया?

EPF से रुपया निकालने के लिए ईपीएफओ की ओर रखी गई हैं नियम और शर्तें
EPFO Website पर ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आसान हैं आवेदन करना

<p>Know how to withdraw money online from EPFO ​​in Corona Time?</p>

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) की वजह से देश के लोगों को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कई कर्मचारियों की सैलरी कम आ रही है। करोड़ा लोगों को तो बेरोजगार तक होना पड़ गया है। वहीं लोगों को बस अपने ईपीएफ ( EPF ) के रुपयों का सहारा बचा है। सवाल ये है कि कोरोना के दौर में ईपीएफओ ( EPFO ) के चक्कर लगाए कैसे? अब इसकी जरुरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ईपीएफओ की ओर से इसके लिए कुछ नियम और शर्तें रखी हैं। उनके पूरा होने के बाद ही आप ट्रांजेक्शन के लिए आवेदन कर सकत हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर नियम क्या है और ऑलाइन आवेदन करने का आसान तरीका क्या है?

ईपीएफओ के नियम और शर्तें
– ईपीएफओ से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए मेंबर का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव होना जरूरी है।
– ईपीएफओ अकाउंट में दर्ज आपका बैंक खाता-आधार से लिंक होना चाहिए।
– कंपनी की ओर से ई-केवाईसी और वेरिफिकेशन होना जरूरी है।
– अगर आपका केवाईसी या बैंक डिटेल्स पूरी ना हों तो क्लेम न भरें।
– आवेदन करने से पहले यूएएन के थ्रू लॉगइन करके मैनेज ऑप्शन में जाकर केवाईसी पर क्लिक कर आधार नंबर और बैंक डीटेल दें।
– नौकरी छोडऩे पर ऑनलाइन क्‍लेम सुविधा को कम से कम दो महीने के बाद इस्‍तेमाल हो सकता है। वर्ना रुपया फंस सकता है।

इन आसान तरीकों से पा सकते हैं अपना ईपीएफ का हिस्सा
– ईपीएफ पोर्टल https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर लॉगइन करना होगा।
– ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज में पहुंचकर Claim (Form-31,19,10C & 10D) पर क्लिक करना होगा।
– उसके बाद बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट डालकर अकाउंट वेरिफाई कराना होगा।
– उसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करना होगा।
– यहां ड्रॉप डाउन मेन्यू से PF Advance (Form 31) पर क्लिक करना होगा।
– यहां पर Outbreak of pandemic (COVID-19) को चुनना होगा।
– जरूरी रकम डालना होगा और चेक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी और घर पता डालना होगा।
– Get Aadhaar OTP के माध्यम से ओटीपी को वेरिफाई कराना होगा। जिसके बाद क्लेम सब्मिट हो जाएगा।

तीन महीने की सैलरी या 75 फीसदी हिस्सा
केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट से 3 महीने की बेसिक सैलरी या फिर फंड का 75 फीसदी हिस्सा इनमें से जो भी कम होगा निकाल सकता है। पीएफ बैलेंस में कर्मचारी और कंपनी मालिक दोनों का योगदान होगा। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी इंप्लाई के पीएफ में 50000 रुपए हैं और उसकी बेसिक सैलरी 15000 रुपए के आसपास है तो वो फंड से 37 हजार रुपए निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

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