घर खरीद रहे हैं तो इन छूट पर डाल लीजिए एक नजर
नई दिल्ली। टैक्स और मकान दोनों में काफी गहरा संबंध है। इस संबंध को समझकर आप काफी फायदा भी ले सकते हैं। जिसके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि आप इस रिलेशन को समझकर एक नहीं, दो नहीं बल्कि पांच लाख से अधिक छूट पा सकते हैं। आइए आप भी जान लीजिये इस रिलेशन के बारे में...
- अगर आपने कोई घर लोन पर खरीदा है तो सेक्शन 80सी के तहत इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं। वहीं आप उस घर में रह भी रहे हैं तो आप सेक्शन 24बी के तहत 2 लाख रुपए का फायदा ले सकते हैं।
- अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर घर खरीदते हैं तो उसके भी कई फायदे हैं। सभी बैंक महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन देते हैं। राज्य सरकार महिलाओं को स्टांप ड्यूटी चार्ज में छूट देती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट भी दी जाती है।
- अगर घर को पति और पत्नी दोनों ने मिलकर खरीदते हैं तो आप दोनों होम लोन के ब्याज पर दो-दो लाख रुपए की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट तो है ही। इसमें लोन के कागज और घर के मालिकाना हक के डॉक्युमेंट्स पति-पत्नी के नाम पर होना जरूरी हैं।
- अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो आप होम लोन के ब्याज में सालाना 50 हजार रुपए तक की छूट ले सकते हैं। लेकिन घर की कीमत 50 लाख से ज्यादा नहीं और लोन की रकम 35 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।इस छूट का फायदा वो ही लोग उठा सकते हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2016-17 या उसके बाद लोन लिया हुइा हो। यह छूट सेक्शन 80ईई के तहत मिल सकती है।
- वहीं आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ले रहे हैं जो उसमें भी आप सब्सिडी पा सकते हैं। इसमें 6 से 12 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले MIG की पहली कैटिगरी के लोगों को 9 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट के ब्याज पर 4 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। 12 से 18 लाख रुपये की सालाना आमदनी वाली दूसरी कैटिगरी के लोगों को 12 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 3 फीसदी की छूट दी जाएगी।