आयकर विभाग खुद जारी करेगा आपको पैन कार्ड, आवेदन करने की भी जरूरत नहीं, जानिए कैसे

आयकर विभाग आधार संख्या का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को स्वत: स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी कर देगा।

नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके लिए अब आपको आवदेन भी नहीं करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी खुद ही आपका पैन कार्ड आपके घर भेज देगा।

दरअसल, आयकर विभाग आधार संख्या का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को स्वत: स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी कर देगा। यह दोनों डाटाबेस को जोडऩे की नयी व्यवस्था का हिस्सा है।

यह भी पढ़ें – SBI कार्ड जल्द जारी करेगा रूपे क्रेडिट कार्ड, भारत के साथ-साथ इन देशों में होगा मान्य

नहीं होगी कोई दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है। इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।

एक सितंबर से प्रभावी हो चुकी नया नियम

यह नियम एक सितंबर से प्रभावी हो गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि कर विभाग पैन संख्या आवंटित करने के लिए ‘आधार’ से व्यक्ति की अन्य जनांकिक जानकारी जुटा लेगा। सीबीडीटी, आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है।

यह भी पढ़ें – बिन्नी बंसल ने बेचे फ्लिपकार्ट के शेयर्स, टाइगर ग्लोबल के साथ 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का हुआ सौदा

सीबीडीटी के चेयरमैन पी सी मोदी ने जुलाई में एक साक्षात्कार में कहा था कि विभाग खुद से उस व्यक्ति को एक नयी पैन संख्या आवंटित कर देगा जो रिटर्न दाखिल करते समय आधार का उपयोग करेगा। यह दोनों डाटाबेस को आपस में जोडऩे की नयी व्यवस्था का हिस्सा है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.