Mumbai News : बासी मिठाई बेचने पर दुकानदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

अक्टूबर से लागू होंगे एफएसएसएआई के नियम
नोटिस बोर्ड पर लिखना होगा-कब बनी-कब तक उपयोगी
दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दुकान भी बंद कराई जा सकती है

<p>Mumbai News : बासी मिठाई बेचने पर दुकानदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई</p>
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
पुणे. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अधिनियम (एफएसएसए) के तहत मिठाई दुकानदारों को नोटिस बोर्ड के जरिए ग्राहकों को बताना होगा कि कौन सी मिठाई कब बनी है और कब तक उपयोगी है। बासी और लंबे समय तक शो केस में रखी मिठाइयां दुकानदार नहीं बेच सकेंगे। इस मामले में जिस किसी को भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीबेवाड़ी क्षेत्र के फूड अधीक्षक नाहर चव्हाण ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियम एक अक्टूबर से लागू होंगे। इस पर अमल करना सभी के लिए जरूरी है।

चव्हाण ने कहा कि जो मिठाई विक्रेता नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एफएसएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दुकान भी बंद कराई जा सकती है। एफएसएसएआई ने हाल ही में यह आदेश जारी किया है। चव्हाण ने उम्मीद जताई कि नियम पर अमल के बाद नकली मावा एवं मिठाइयों पर अंकुश लगेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को बासी मिठाई नहीं मिलेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
सबके लिए अच्छा
सीरवी बंधु मिठाई के खीमाराम परमार ने कहा कि एफएसएसएआई का आदेश सबके लिए अच्छा है। कई लोग मिठाई ले जाने के दो दिन बाद आकर उसे खराब बताते हैं, इससे दुकानदारों को राहत मिलेगी। ग्राहकों को भी शुद्ध मिठाई मिलेगी। मिठाई बनाने की तारीख और उसके खराब होने की तारीख नोटिस बोर्ड पर लिखने में किसी को ऐतराज नहीं होगा। जो लोग गड़बड़ी करते हैं, उन्हें परेशानी अवश्य होनी चाहिए।
कारोबारियों को समझाएंगे
चव्हाण ने कहा कि एफएसएसएआई के नियम को लेकर हम मिठाई कारोबारियों को जागरूक करेंगे। इसके लिए हम जल्द ही मिठाई दुकानदारों के साथ बैठक करेंगे। उन्हें नए नियमों की जानकारी देंगे। छोटे मिठाई दुकानदारों को दिक्कत हो सकती है। बड़े कारोबारी तो अभी भी मिठाई के साथ रेट लिस्ट लगाते हैं।

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