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शादियों में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 100 लोग
इसके अलावा, जारी आदेश में शादी समारोह में भी अधिकतर 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही, समारोह से जुड़ी जानकारी पहले एसडीएम और तहसीलदार को देनी होगी। जिले की सीमा में संचालित ढाबों पर बाहर से आने वाले ट्रकों के रुकने को देखते हुए कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग कराने का निर्णय लिया गया है।
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सोशल डिस्टेंस के साथ करने होंगे मंदिर में भगवान के दर्शन
पीएचई विभाग के अपर मुख्य व जिला प्रभारी सचिव मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभागार में हुई जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ये निर्णय लिए गए। इस दौरान ये भी तय किया गया कि, गांवों में पंचायत सचिव, कोटवार, आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते हुए एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें बाहर से आने वालों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मंदिरों और मस्जिदों में भीड़ पर रोक। दर्शन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।