रविवार पूर्ण लॉक डाउन, बिना मास्क होगी खुली जेल

गुणात्मक तरीके से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जिले मे कड़े नियम लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब जहां हर रविवार को कड़ाई के साथ जिले भर में लॉक डाउन रहेगा वहीं शादी-समारोह 100 लोगों की सीमिति संख्या में एसडीएम या तहसीलदार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकेंगे।

<p>कोरोना नियंत्रण पर बैठक</p>
मुरैना. बाहर से आने वाले ट्रकों को हाइवे के होटल एवं ढाबों पर रुकने नहीं दिया जाएगा और ढाबा व होटल संचालकों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य व जिले के प्रभारी सचिव मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में रविवार को नवीन कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिए गए। प्रभारी सचिव ने कहा कि पिछले तीन दिनों का विश्लेषण करने पर देखा गया है कि गुरुवार से पहले एक कोरोना पॉजिटिव था। गुुरुवार को संख्या 3 हुई और शुक्रवार को 6 केस हो गए। शनिवार 10 केस मिलने से सिद्ध हो गया कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अब बिना मास्क लोगों पर ज्याद सख्ती बरती जाएगी। अब बिना मास्क मिलने पर 100 रुपए और आधा या लगाने पर 50 रुपए जुर्माना होगा। बिना मास्क मिलने और जुर्माना नहीं भरने वालों को खुली जेल में रखा जाएगा कोरोना को लेकर उनसे निबंध लिखवाए जाएंगे। बैठक में चंबल कमिश्नर आशीष सक्सेना, आईजी मनोज शर्मा, कलेक्टर बी कार्तिकेयन, एसपी सुनील कुमार पाण्डेय, विधायक राकेश मावई, सूबेदार सिंह रजौधा, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, गिर्राज डंडोतिया, पूर्व महापौर अशोक अर्गल, शिवमंगल सिंह तोमर, सीइओ जिला पंचायत रोशन कुमार सिंह, एएसपी रायसिंह नरवरिया, नगर निगम कमिश्नर अमरसत्य गुप्ता, नागेन्द्र तिवारी व समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
कोरोना टेस्ट अब 350 से बढ़ाकर 500 रोज होंगे
भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। संक्रमित लोगों की शीघ्र पहचान के लिए जिले में कोविड टेस्ट की संख्या प्रतिदिन 350 से बढ़ाकर 500 किए जाएंगे। बाहर से आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, उन्हें चिन्हित कर होम क्वारंटाइन भी करें।
150 बेड उपलब्ध, 400 तक करें व्यवस्था
प्रभारी सचिव श्रीवास्तव ने कहा कि जिले में फिलहाल कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए 150 बेड उपलब्ध हैं, लेकिन हमें तैयारी और मजबूत करनी है। इसलिए 200 बिस्तर और बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। कुल 400 बेड तक की व्यवस्था की जाए। इसमें शहर के 11 निजी अस्पतालों की मदद भी ली जाएगी। इनमें भी 400 लोगों को रखा जा सकता है।
कोरोना संक्रमितों को पैसे से मिलेंगी विशेष सुविधाएं
प्रभारी सचिव ने कहा कि निजी अस्पतालों के 400 में से 200 बेड विशेष परिस्थिति के लिए आरक्षित रखे जाएं। इसमें यदि कोई व्यक्ति पैसा खर्च करने की स्थिति में है और उसके घर के सदस्य देखरेख की स्थिति में नहीं हैं तो उसे यहां व्यवस्था की जाएगी। जिले में मॉनीटरिंग के लिए पर्याप्त स्टाफ पर भी उन्होंने जोर दिया। पिछले कोरोना काल में ऐसे 18 लोगों को रखा गया था। उन्हें फिर से रखा जा सकता है। नगर निगम ने कोरोना संक्रमण काल के दूसरे दौर में अब तक बिना मास्क लोगों से 1.23 लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर लिया है। अब चेकिंग पाइंट बढ़ाए जा रहे हैं।
ऑक्सीजन के लिए समय पर करें पहल
एसीएस श्रीवास्तव ने कहा कि संक्रमित कई लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। संक्रमण काल में ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। इसलिए पहले से ही इंतजाम सुनिश्चित कर लिए जाएं। जिले में 12 इंसीडेंट कमाण्डर टीम गठित की गई हैं। यह टीमें कोरोना पॉजिटिव के घर पर चर्चा चस्पा करेंगी और बाहर से आने वालों को कोविड टेस्ट के लिए कहेंगी। फीवर क्लीनिक सभी चालू करने के निर्देश दिए गए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट आदि स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिं होर्डिंग लगवाने, अनुभाग, थाना एवं पंचायत स्तर पर रोको टोको अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया।
होम आइसोलेशन में चिकित्सक दो बार करेंगे वीडियो कॉल
संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने कहा कि 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का आंकडा बहुत कम है। इस आंकडे को लक्ष्य के अनुरूप शीघ्र पूरा करें। जिले में प्रायवेट नर्सिंग कॉलेजों को भी चिन्हित करें। आवश्यकता पडऩे पर वहां के स्टाफ का भी सहयोग लें। होम आइसोलेशन वाले व्यक्तियों से दिन में दो बार डॉ. वीडियो कॉलिंग से चर्चा करेंगे। वर्चुअल मीटिंग भी की जा सकती है।
गांव स्तर पर संधारित होगी पंजी
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पंचायत स्तर पर खास एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। यहां जिले के समस्त पटवारी, पंचायत सचिव, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, कोटवार को रजिस्टर संधारित करना होगा। इसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी दर्ज कर कोविड-टेस्ट कराना और उसे 14 दिन के लिये होम क्वारंटीन रहने की सलाह देंगे।
बैठक में यह महत्वपूर्ण लिए गए निर्णय
-जात (मेले), दंगल , रमजान के सामूहिक कार्यक्रम एवं बड़े मृत्युभोज की अनुमति नहीं।
-शादी-समारोह की पूर्व अनुमति एसडीएम या तहसीलदार से लेनी होगी। 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल, बाहर से आने वाले लोगों की सूचना प्रशासन को देनी होगी।
-शादी के लिए हाट-बाजार से खरीदारी के लिए पांच लोगों को रहेगी अनुमति।
-बाहर से आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट व 14 दिन होम क्वारंटीन रखने पर निर्णय लिया।
-आपदा प्रंधन समूह का व्हाट्सएप गु्रप रहेगा ताकि सूचनाएं तत्काल साझा हो जाएं।
-पूरे जिले में रविवार को पूर्ण लॉक डाउन में दवाई व पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
-महारष्ट्र, केरल, इंदौर से आने वाले ट्रकों को मुरैना जिले की सीमा में रुकने की अनुमति नहीं।
-दूसरे राज्यों से आने वाली यात्री परिवहन की बसों पर सख्ती की जाएगी। बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच कराई जाएगी।
-जिले के सभी बॉर्डर पर चेकिंग पाइंट लगाए जाएंगे और बिना मास्क किसी को नहीं निकलने दिया जाएगा।
-रमजान के दौरान मस्जिदों में 4 से 5 लोगों को ही नमाज अनुमति, शेष लोग अपने घरों पर ही नमाज पढ़ें।
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