राहत: 68 दिन बाद आज से खुलेंगे बाजार, ग्राहकों के साथ दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन

Highlights • बाजार खुलने का रोस्टर तैयार किया गया है प्रशासन द्वारा • सुरक्षा मानकों के साथ दिन व समय से खुलेंगी दुकानें • बिना मास्क और सैनिटाइजर के नहीं खोल सकेंगे दुकान • नियम न मानने वाले व्यापारियों पर होगी कार्रवाई

मुरादाबाद: कोरोना महामारी में दो महीने से अधिक चले लॉक डाउन के बाद आज से जनपद में बाजार खोलने की इजाजत स्थानीय प्रशासन ने दे दी है। लेकिन व्यापारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना होगा। यही नहीं अलग-अलग ट्रेड के हिसाब से दुकानों के खुलने के दिन और समय तय किये गए हैं। ताकि बाजार में बिना वजह की भीड़ न जुटे। डीएम राकेश कुमार सिंह के मुताबिक शर्तों के साथ हॉटस्पॉट और कन्टेनमेन जोन के बाहर के व्यापरिक प्रतिष्ठान खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सभी को नियमों का पालन करना होगा, वरना जुर्माना और कार्रवाई दोनों हो सकती है।

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ग्राहकों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग

68 दिन बाद खुलने जा रहे मुख्य बाजार में कोरोना से निपटने के सभी एहतियात व्यापारियों को करने होंगे। ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इसमें मुख्य बाजारों के प्रत्येक व्यापारी को दुकान में साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। दुकानदारों को अपना नंबर भी दुकान के बाहर अंकित करना होगा। इसके साथ ही अगर कोई ग्राहक दुकान में आता है,तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग भी करनी होगी। बिना मास्क के अगर कोई ग्राहक आता है,तो उसे सामान नहीं दिया जाएगा।

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ऐसे खुलेंगी दुकानें

दुकान निर्धारित दिन

ज्वैलरी शॉप,रेडीमेड गॉरमेंट,वस्त्रालय,स्पोट्स दुकान सोमवार,बुधवार,शनिवार

बर्तन बाजार,जूते-चप्पल,चश्माघर,बिसातखाना,प्लास्टिक के सामान की दुकान मंगलवार,गुरुवार,रविवार

मोबाइल दुकान,शस्त्र दुकानें,सभी वाहनों के शोरूम व सर्विस सेंटर,फर्नीचर दुकानें,हार्डवेयर,सैनेटरी की दुकानें प्रतिदिन खोली जाएंगी।

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ये अभी नहीं खुलेंगे

शॉपिंग मॉल,कांप्लेक्स,ब्यूटी पार्लर,सैलून,आइसक्रीम दुकान,सिनेमा हाल अभी नहीं खोले जाएंगे।

 

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