हवाई जहाज से पंजाब आने वालों के लिए सबसे जरूरी खबर, ध्यान से पढ़ें

अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके लौटने वालों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी
अब यात्री घरेलू एकांतवास के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव हो तो संस्थागत एकांतवास की छूट भी ले सकते हैं

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके आने वालों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सरदार बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि यात्रा से पहले सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल https://www.newdelhiairport.in पर स्वैघोषणा पत्र जमा करना होगा। उनको पोर्टल पर यह स्व-घोषणा भी देनी होगी कि वह 14 दिनों के अनिवार्य एकांतवास अर्थात अपने खर्च पर 7 दिनों का संस्थागत एकांतवास जिसके बाद स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की शर्त पर 7 दिनों का घरेलू एकांतवास की पालना करेंगे।
ये कर सकते हैं घरेलू एकांतवास

मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब यात्री घरेलू एकांतवास के लिए सीधे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सिर्फ मानसिक परेशानी के ठोस कारणों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मौत होने, गंभीर बीमारी और 10 साल या इससे कम उम्र वाले बच्चों के माँ-बाप के लिए 14 दिनों के घरेलू एकांतवास की आज्ञा होगी। अगर वह इस तरह की छूट चाहते हैं, तो उनको यात्रा से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाईन पोर्टल https://www.newdelhiairport.in पर आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्री पोर्टल पर कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं और यहाँ पहुँचने पर जि़ला प्रशासन के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दिया गया फ़ैसला अंतिम होगा।
यात्रा शुरू करने से 96 घंटे पहले परीक्षण

उन्होंने कहा कि यात्री आरटीपीसीआर की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट को जमा करवा कर संस्थागत एकांतवास की छूट ले सकते हैं। यह टेस्ट यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के दौरान किया जाना चाहिए। टेस्ट की रिपोर्ट विचारने के लिए पोर्टल पर अपलोड की जाए। स. सिद्धू ने आगे कहा कि हरेक यात्री रिपोर्ट की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में स्व-घोषणा भी जमा करेगा और जानकारी गलत पाए जाने पर कार्यवाही के लिए जि़म्मेदार होगा। टेस्ट रिपोर्ट भारत में दाखि़ल होने के मौके पर हवाई अड्डे पर भी दिखाई जा सकती है।
लक्षण न मिलने पर भारत में दाखिल होने की अनुमति

उन्होंने आगे कहा कि यात्रा से पहले यात्रियों को सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा टिकट के साथ-साथ क्या करना है और क्या नहीं करना, सम्बन्धी जानकारी भी मुहैया करवाई जाएगी। सभी यात्रियों को अपनी मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और हवाई जहाज़ / समुद्री जहाज़ में सवार होने पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ लक्षण न पाए जाने वाले यात्रियों को सवार होने की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ज़मीनी रास्ते के द्वारा आने वाले यात्रियों को भी उक्त प्रोटोकोल की पालना करनी होगी और सिर्फ लक्षण न पाए जाने वाले व्यक्तियों को भारत में दाखि़ल होने की आज्ञा दी जाएगी। हवाई अड्डों पर वातावरण की स्वच्छता और डिस्इनफैक्शन जैसे उचित एहतियात यकीनी बनाए जाएंगे।
हवाई अड्डे पर क्या करें

मंत्री ने कहा कि यात्रा के लिए सवार होने के मौके पर हवाई अड्डों पर एक-दूसरे से सामाजिक दूरी यकीनी बनाने सम्बन्धी हर संभव उपाय यकीनी बनाए जाएंगे। यात्रा के दौरान, जिन यात्रियों ने पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र नहीं भरा, को हवाई जहाज़ / समुद्री जहाज़ में सवार होने के बाद उक्त फॉर्म भरना होगा और इसकी एक कॉपी हवाई अड्डे / बंदरगाह / लैंडपोर्ट पर मौजूद स्वास्थ्य एवं इमीग्रेशन अधिकारियों को दी जाएगी। विकल्प के तौर पर ऐसे यात्री सुविधा उपलब्ध होने पर सम्बन्धित अथॉरिटी के निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डे / बंदरगाह / लैंडपोर्ट पर आने के बाद पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।
यहां कर सकते हैं फोन

उन्होंने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जिन यात्रियों को संस्थागत एकांतवास से छूट दी गई है (जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर पहले ही दिखाया गया हो) को 14 दिनों के घरेलू एकांतवास की आज्ञा देने से पहले सम्बन्धित अथॉरिटी को फ़ोन / संचार के किसी अन्य माध्याम के द्वारा सूचित करना होगा। बाकी यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन सुविधाओं में ले जाया जाएगा। इन यात्रियों को कम-से-कम 7 दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन के अंतर्गत रखा जाएगा। उनकी जांच https://www.mohfw.gov.in/pdf/ Revisedtestingguidelines.pdf पर उपलब्ध आईसीएमआर प्रोटोकोल के अनुसार की जाएगी और अगर वह पॉजि़टिव पाए जाते हैं तो डॉक्टरी जांच की जाएगी। अगर उनमें लक्षण नहीं पाए जाते या बहुत कम लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको जैसे उचित लगे कोविड या घरेलू एकांतवास की आज्ञा दी जाएगी। जिन यात्रियों में हलके या गंभीर लक्षण पाए जाते हैं, उनको समर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं में दाखि़ल किया जाएगा और दिए प्रोटोकोल के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। जो यात्री नेगेटिव पाए जाते हैं, उनको ख़ुद को घरेलू एकांतवास और 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की सलाह दी जाएगी। किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर उनको जि़ला निगरानी अधिकारी या स्टेट / नेशनल कॉल सैंटर (104 /1075) पर सूचित करना होगा।
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