विश्‍व की अन्‍य खबरें

एलटीवी पर भारत में रहने वाले पाकिस्‍तानी नागरिक को मिली बड़ी राहत

एलटीवी पर भारत में रहने वाले पाकिस्‍तानी नागरिक को गृह मंत्रालय ने दी बड़ी राहत।

Jan 11, 2018 / 04:33 pm

Dhirendra

relief for pakistan born man living in india for fifty years on long

मुम्‍बई. पांच दशक से भी अधिक वर्षों से भारत में रहने वाले पाकिस्‍तानी नागरिक को भारत सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पाकिस्‍तानी नागरिक को लॉंग टर्म वीजा (एलटीवी) के तहत 2018 के अंत तक भारत में रहने देने में कोई आपत्ति नहीं है। अदालत को दी जानकारी में बताया है कि अगर वो नागरिकता की जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेता तो उसे नागरिकता भी दी जा सकती है।
एमएचए ने महाराष्‍ट्र सरकार को लिखा पत्र
नौ जनवरी, 2018 को गृह मंत्रालय (एमएचए ) ने महाराष्‍ट्र सरकार को जारी एक पत्र में बताया कि केन्‍द्रने आसिफ को 24 दिसंबर, 2018 तक के लिए एलटीवी प्रदान किया गया है। तब तक उसके यहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है। अगर वो नागरिकता को लेकर जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेता है तो उसे आवासीय परमिट भी दिया जा सकता है। लेकिन उसे ओवर स्‍टे के लिए जरूरी आर्थिक दंड का भुगतान करना होगा।
कराडिया को सूचित करे महाराष्‍ट्र सरकार
न्‍यायमूर्ति आरएम बोर्डे और न्‍यायमूर्ति राजेश केतकर की पीठ ने इस पर संज्ञान लेते हुए महाराष्‍ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो दो सप्‍ताह के अंदर इस बाबत एक हलफनामा दायर करे। साथ ही महाराष्‍ट्र सरकार से कहा कि वो इस बारे में कराडिया को सूचित करें कि उसे भारतीय नागरिका हासिल करने के लिए किन-किन प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है।
2016 में दायर की याचिका
आसिफ कराडिया ने दिसंबर, 2016 में बॉम्‍बे हाईकोर्ट में उस समय अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी जब उसे उसका एलटीवी समाप्‍त हो गया था और संबंधित एजेंसी एलटीवी विस्‍तार देने से इनकार करते हुए उसे पाकिस्‍तान वापस जाने को कहा था। उसने इस आदेश के लिखाफ अदालत में गुहार लगाई थी।
2016 में मिले जांच के आदेश
2016 में एक बेंच ने इस मामले में राहत देने से इनकार कर दिया और इस मामले की जांच के आदेश दिए थे कि केन्‍द्र सरकार ने उसे एलटीवी कैसे जारी कर दिया। जबकि जनवरी, 2017 को एक डिविजन बेंच के जस्टिस एससी धर्माधिकारी ने इसे एक अलहदा केस मानते हुए अंतरिम आदेश दिया था कि केन्‍द्र और राज्‍य सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे।
कराडिया के माता-पिता भारतीय
दरअसल आसिफ के पिता अब्‍बास कराडिया अविभाजित भारत के गुजरात सिधपुर में पैदा हुए थे। 1942 में वो मुम्‍बई शिफ्ट हो गए। उनके पिता ने जैबुन्‍नीसा से मई 1962 में शादी की थी। जैबुन्‍नीसा भारतीय नागरिक थी और विभाजन से पहले पाकिस्‍तान चली गई थी। वह शादी करने के लिए पाकिस्‍तान के पासपोर्ट पर भारत आई थी। उसने आसिफ को पाकिस्‍तान में जन्‍म दिया थ। और 19 अप्रैल 1965 को आसिफ कराडिया के साथ भारत वापस आई गई थी। तब से आसिफ भारत में एलटीवी पर रहता आया है।

Home / world / Miscellenous World / एलटीवी पर भारत में रहने वाले पाकिस्‍तानी नागरिक को मिली बड़ी राहत

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.