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प्रवासियों के लिए पैन-आधार लिंक जरूरी, अंतिम तिथि 31 दिसंबर

भारत से वित्तीय लेनदेन करने वाले एनआरआई को पैनकार्ड और आधार दोनों रखने के लिए कहा है

Dec 28, 2019 / 01:53 pm

Mohit Saxena

दुबई/नई दिल्ली। भारतीय प्रवासियों ने अगर 31 दिसंबर तक अपना पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो उनके पैनकार्ड को अमान्य करार कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यहां एक सार्वजनिक सूचना जारी कर भारतीय प्रवासियों को 31 दिसंबर से पहले अपना पैन कार्ड आधार स लिंक करना होगा।
जहां अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए आधार कार्ड या पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) जरूरी नहीं है, वहीं अगर किसी पास ये दस्तावेज हैं तो उनके लिए इन्हें 31 दिसंबर से पहले लिंक कराना अनिवार्य है।ऐसा न करने पर उन्हें भारत में वित्तीय लेनदेन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दोनों दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य होगा।
भारत से वित्तीय लेनदेन करने वाले एनआरआई को पैनकार्ड और आधार दोनों रखने के लिए कहा है। पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि पहले 31 सितंबर थी। इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार, भारत में निवेश के इच्छुक एनआरआई लोगों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।

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