UAE ने शनिवार को घोषणा की कि यहां काम करने वाले विदेशी नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी। UAE ने कहा कि वह पेशेवर विदेशी नागरिकों को अपनी नागरिकता ( Citizenship ) प्रदान करेगा। इस घोषणा से सबसे अधिक भारतीयों को फायदा होने वाला है, क्योंकि गल्फ (सऊदी अरब, UAE आदि) देशों में सबसे अधिक भारतीय नागरिक काम करते हैं।
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UAE ने कोरोना महामारी के कारण चरमराती अर्थव्यवस्था को उबारने के मद्देनजर यह फैसला लिया है। सबसे खास बात ये है कि सिर्फ यहां काम करने वालों को ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों को भी नागरिकता दी जाएगी।
नागरिकता मिलने पर क्या-क्या मिलेंगे अधिकार?
आपको बता दें कि दुबई के शासक, UAE के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल मख्तूम ने ये घोषणा करते हुए कहा कि कलाकारों, लेखकों, डॉक्टरों, इंजिनियरों और वैज्ञानिकों के साथ-साथ उनके परिवार भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा ये भी कहा कि UAE का नागरिक बनने के बाद भी वे अपनी पुरानी नागरिकता बरकरार रख सकते हैं। फिलहाल, ये स्पष्ट नहीं है कि नागरिकता लेने वाले लोगों को क्या वही अधिकार प्राप्त होंगे या नहीं, जो कि वहां के मूल नागरिकों को प्राप्त है।
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अभी तक जो प्रावधान है उसके मुताबिक, UAE में काम कर हे विदेशियों को सिर्फ नौकरी या काम के दौरान वीजा मिलता है जो रिन्यू हो जाता है। लेकिन, सरकार ने हाल के कुछ दिनों में वीजा नियमों में कुछ ढील दी है, जिसके कारण खास निवेशक, छात्र और प्रफेशनल्स अधिक से अधिक वक्त तक UAE में वे रुक सकते हैं।