समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, कानून शुक्रवार को लागू हुआ और इस पर राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने हस्ताक्षर किए। कानून का अर्थ है कि 14 वर्ष या अधिक आयु के ट्रांसजेंडर लोग अपने जेंडर को दर्शाने के लिए पहचान दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं।
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LGBTQ से संबंधित फंडेसन इगुआलेस (इक्वल फाउंडेशन) की एलेसिया इंजोक ने कहा, ‘यह पहली बार है कि चिली एक कानून के माध्यम से, जेंडर पहचान के अधिकार को मान्यता और संरक्षण देता है।’
अब तक मिल चुके हैं 921 आवेदन
एलेसिया इंजोक ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही देश इस बात को मानता है कि किन्नर लोगों का अस्तित्व है। फाउंडेशन ने कहा कि कानून तीन प्रकार की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, पहला 14 से 18 वर्ष की उम्र के बीच को लोगों के लिए हैं, दूसरा उन वयस्कों के लिए जो विवाहित नहीं हैं और तीसरा विवाहित वयस्कों के लिए है।
न्याय मंत्रालय ने कहा कि उसे पहले ही चिली भर से 921 आवेदन मिल चुके हैं और 136 सुनवाई पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं। न्याय मंत्री हर्नान लार्रिन ने कहा कि प्रक्रिया सरल और निःशुल्क है।
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नाम और जेंडर परिवर्तन के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को एक विशेष सुनवाई के लिए नियुक्ति का अनुरोध करना चाहिए। सुनवाई के समय आवेदकों को दो गवाहों की जरूरत होती है और उन्हें 45 दिनों के भीतर नए पहचान दस्तावेज जारी किए जाते हैं।
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