नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी से निर्वाचन के खिलाफ बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला 17 नवंबर को सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच इसका फैसला सुनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सैनिक तेज बहादुर ने अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि तेज बहादुर न तो वाराणसी के वोटर हैं और न ही पीएम मोदी के खिलाफ कोई उम्मीदवार थे। इसके आधार पर उसका याचिका दाखिल करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है।
शीर्ष कोर्ट ने तेज बहादुर के वकील के सुनवाई को स्थगित करने के अनुरोध को अस्वीकार किया था। पीठ के अनुसार पीएम कार्यालय के खिलाफ याचिका को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखा नहीं जा सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि तेज बहादुर का नामांकन उचित तरीके से खारिज किया गया था या अनुचित तरीके से, यह उनकी पात्रता पर निर्भर करता है।