दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण फैलाने पर 1 करोड़ जुर्माना और पांच साल जेल

केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी कर प्रदूषण फैलाना ( Delhi-NCR Air Pollution ) अपराध।
पांच साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान।
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन का गठन और सख्त कार्रवाई।

<p>Strict law to curb Delhi-NCR Air Pollution, Rs. 1 Cr Fine and 5 years jail </p>
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में लोगों की जान आफत में डालने वाले वायु प्रदूषण ( Delhi-NCR Air Pollution ) को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया कानून बनाया है और इसके तहत कड़ी सजा के प्रावधान बनाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत अब प्रदूषण फैलाने के अपराध में 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बुधवार की रात को यह अध्यादेश जारी कर दिया गया है।
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इससे पहले इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कानून बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्र अदालत से आग्रह करेगा कि पराली जलाने की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर के एक सदस्यीय पैनल के आदेश को प्रभावी रखा जाए।
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नए अध्यादेश के मुताबिक एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नजदीकी इलाकों के लिए एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन गठित किया जाएगा।
अध्यादेश के मुताबिक, “इस अध्यादेश का पालन न किए जाने पर या कमिशन द्वारा जारी किए गए आदेश या निर्देश के तहत बनाए गए नियमों का पालन न किए जाने पर 5 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।”
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एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के अध्यक्ष का चयन पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा। इस आयोग में परिवहन और वाणिज्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री और कैबिनेट सचिव भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। 18 सदस्यों वाले इस आयोग में एक पूर्णकालिक चेयरमैन होगा।
18 सदस्यों में से 10 नौकरशाह जबकि अन्य विशेषज्ञ और कार्यकर्ता होंगे। इस आयोग के आदेशों को केवल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकेगी और किसी सिविल कोर्ट में नहीं।

अमित कुमार बाजपेयी

पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव. ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार, गैज़ेट वर्ल्ड, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन पर पैनी नज़र रखते हैं. ग्रेटर नोएडा में हुई फार्मूला वन रेसिंग को लगातार दो साल कवर किया. एक्सपो मार्ट की शुरुआत से लेकर वहां होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों-संगोष्ठियों की रिपोर्टिंग.

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