मुंबई में 30 सितंबर तक लगाई गई धारा-144, Aditya Thackeray ने लोगों से की न घबराने की अपील

कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने धारा-144 को आगे बढ़ाने का फैसला लिया।
मुंबई में भीड़भाड को रोकने और कोरोना को नियंत्रित करने के मकसद से 31 अगस्त से ही धारा-144 लागू है।

<p>कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने धारा-144 को आगे बढ़ाने का फैसला लिया।</p>
नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। खासकर मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना का असर भारत में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में इसे नियंत्रित करने को लेकर केंद्र के सहयोग के बावजूद कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा को देखते हुए मुंबई में धारा-144 को 30 सितंबर तक लागू करने का फैसला लिया है। मुंबई में धारा-144 31 अगस्त से लागू है। अब उसी आदेश को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
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महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ( Aditya Thackeray ) ने इस आदेश के आने के बाद अपने एक ट्विट में लिखा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मुंबई में धारा 144 पहले से यानी 31 अगस्त से ही लागू है।
धारा-144 केवल आगे बढ़ाया गया है

इस मामले में डीसीपी ऑपरेशंस ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है जो 30 सितंबर तक मुंबई सिटी में लागू होगा। 31 अगस्त को राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लागू किया गया था। धारा-144 लॉकडाउन को फेज वाइज खोलने और प्रतिबंध को कम करने के मकसद से लागू किया गया था। यानि मुंबई पुलिस द्वारा कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बल्कि यह पहले से जारी है।
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यह नया लॉकडाउन नहीं है

मुंबई पुलिस ने इस बारे में बताया है कि यह रूटीन ऑर्डर है। अनलॉक दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 अगस्त को जारी सरकारी आदेश में उन सभी गतिविधियों का उल्लेख है जिनके लिए छूट दी गई है। इसलिए उन सभी गतिविधियों की अनुमति अभी भी रहेगी। यह बस एक रूटीन आदेश मात्र है जिसे पुलिस हर 15 दिनों पर जारी करती है। कोई नया लॉकडाउन नहीं है।
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