अक्षय के वकील का कहना है कि दया याचिका को गलत ढंग से खारिज किया गया है। ऐसे में उनके मुवक्किल को दोबारा दया याचिका दाखिल करने का मौका दिया जाए। कोरोनावायरस के बीच कमाई में जुटा भारतीय रेलवे, बुखार की जांच के जरिये कर रहा कमाई
वहीं सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने भी निर्भया गैंगरेप केस में बड़ा बयान दिया है। जया बच्चन ने निर्भया की मां को कहा है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। उधर अक्षय ठाकुर की पत्नी ने भी नया पैंतरा चलते हुए तलाक की अर्जी दी है, इस पर 24 मार्च को सुनवाई होनी है। ऐसे में माना जा रहा है दोषियों की फांसी एक बार फिर टल जाएगी।
मुकेश के सभी विकल्प खत्म इस बीच जो बड़ी खबर आई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दोषी के सभी विकल्प खत्म हुए। अब फांसी तय है।
औरंगाबाद में होनी है सुनवाई बहुचर्चित निर्भया कांड में दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी की तलाक की अर्जी पर 24 मार्च को औरंगाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी। अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता के वकील मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायधीश रामलाल शर्मा की अदालत ने अक्षय की पत्नी को सशरीर उपस्थित होने को कहा है। उसके बाद ही सुनवाई शुरू होगी।
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अब सवाल यह उठता है कि अगर 24 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होगी तो फिर 20 मार्च को अक्षय को फांसी दी जा सकेगी? और अक्षय को अगर फांसी नहीं हुई तो फिर बाकी के दोषियों को भी फिलहाल फांसी कैसे दी जाएगी?
अब सवाल यह उठता है कि अगर 24 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होगी तो फिर 20 मार्च को अक्षय को फांसी दी जा सकेगी? और अक्षय को अगर फांसी नहीं हुई तो फिर बाकी के दोषियों को भी फिलहाल फांसी कैसे दी जाएगी?
इससे पहले 16 मार्च को निर्भया कांड के आरोपी अक्षय की पत्नी ने औरंगाबाद की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। दायर अर्जी में अक्षय की पत्नी ने कहा है कि वो विधवा बनकर नहीं जी सकती, इसलिए उसे तलाक दिया जाए. पुनिता ने हिन्दू विवाह अधिनियम 13.2.2 के अंतर्गत तलाक मामला दायर किया है।
वहीं अक्षय ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अक्षय ने राष्ट्रपति की ओर से खारिज दया याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 20 मार्च को होने वाली फांसी एक बार फिर टल जाएगी।