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निर्भया केसः 24 मार्च को होगी अक्षय के तलाक पर सुनवाई, फिर टलेगी फांसी!

Nirbhaya Gang rape Case में आई सबसे बड़ी अपडेट
दोषी अक्षय के तलाक पर 24 मार्च को होगी सुनवाई
जया बच्चन ने निर्भया की मां को बंधाया ढांढस

नई दिल्लीMar 19, 2020 / 03:01 pm

धीरज शर्मा

निर्भया गैंगरेप का दोषी अक्षय

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड ( Nirbhaya Case ) मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। निर्भया के दोषी फांसी से बचने के लिए नए-नए पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से दया याचिका खारिज करने हो लेकर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में चुनौती दी है।
अक्षय के वकील का कहना है कि दया याचिका को गलत ढंग से खारिज किया गया है। ऐसे में उनके मुवक्किल को दोबारा दया याचिका दाखिल करने का मौका दिया जाए।

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वहीं सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने भी निर्भया गैंगरेप केस में बड़ा बयान दिया है।

जया बच्चन ने निर्भया की मां को कहा है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है।

उधर अक्षय ठाकुर की पत्नी ने भी नया पैंतरा चलते हुए तलाक की अर्जी दी है, इस पर 24 मार्च को सुनवाई होनी है। ऐसे में माना जा रहा है दोषियों की फांसी एक बार फिर टल जाएगी।
मुकेश के सभी विकल्प खत्म

इस बीच जो बड़ी खबर आई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दोषी के सभी विकल्प खत्म हुए। अब फांसी तय है।
औरंगाबाद में होनी है सुनवाई

बहुचर्चित निर्भया कांड में दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी की तलाक की अर्जी पर 24 मार्च को औरंगाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी।

अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता के वकील मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायधीश रामलाल शर्मा की अदालत ने अक्षय की पत्नी को सशरीर उपस्थित होने को कहा है। उसके बाद ही सुनवाई शुरू होगी।
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अब सवाल यह उठता है कि अगर 24 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होगी तो फिर 20 मार्च को अक्षय को फांसी दी जा सकेगी? और अक्षय को अगर फांसी नहीं हुई तो फिर बाकी के दोषियों को भी फिलहाल फांसी कैसे दी जाएगी?
इससे पहले 16 मार्च को निर्भया कांड के आरोपी अक्षय की पत्नी ने औरंगाबाद की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की थी।

दायर अर्जी में अक्षय की पत्नी ने कहा है कि वो विधवा बनकर नहीं जी सकती, इसलिए उसे तलाक दिया जाए. पुनिता ने हिन्दू विवाह अधिनियम 13.2.2 के अंतर्गत तलाक मामला दायर किया है।
वहीं अक्षय ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अक्षय ने राष्ट्रपति की ओर से खारिज दया याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 20 मार्च को होने वाली फांसी एक बार फिर टल जाएगी।

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