अब इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रविवार को नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन के बदले नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।
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इसके अलावा राज्य में 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए पूर्ण रूप से कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। साथ ही होम आइसोलशन में रहने वाले मरीजों और राज्य के बाहर से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग सरकार करेगी।
बिहार में अब तक 3.15 लाख लोग संक्रमित
बात दें कि बिहार सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान क्या खुले रहेंगे और क्या नहीं रहेंगे। इसके अलावा किस तरह के नियमों का पालन करना सख्त जरूरी है?
मालूम हो कि बिहार में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,15,427 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,722 लोगों की मौत हुई है। वहीं देशभर में अब तक 1,47,88,003 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,77,150 लोगों की मौत हो चुकी है।
नाइट कर्फ्यू लागू :- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ लंबी बैठक करने के बाद राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह के पांच बजे तक लागू रहेगी।
15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद :- नीतीश सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू की घोषणा करने के साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक के लिए बंद करने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा राज्य की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।
शाम पांच बजे तक खुलेंगे कार्यालय :- राज्य की सभी सरकारी व निजी संस्थाएं शाम पांच बजे तक ही खुले रहेंगे। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। बैंक, एटीएम, डाकघर व रसोई गैस की दुकान व पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे। अस्पताल व फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी चालू रहेंगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स से जुड़े संस्थान खुले रहेंगे।
शादी और श्राद्ध में 100 लोग हो सकेंगे शामिल :- नई गाइडलाइन के अनुसार, शादी या श्राद्धा समारोह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 25 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि, राज्य में सभी सरकार व निजी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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मॉल व धर्म-स्थल बंद :- राज्य की सभी मॉल, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, संग्रहालय, जिम, धर्म स्थल आदि सार्वजनिक स्थल के अलावा खेलकूद की सभी गतिविधियां 15 मई तक बंद रहेंगी।
शाम छह बजे तक खुली रहेंगी दुकानें :- नई गाइडलाइन के तहत राज्य में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकान के अलावा फल-सब्जी की दुकानें शाम के 6 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि, रेंस्तरा और ढाबा में खाना खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन रात के 9 बजे तक ऑनलाइन डिलिवरी व पैकिंग पर छूट रहेगी।
फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात रहेंगे चालू :- सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, सैनिटाइजेशन व मास्क पहनने पर एंट्री की शर्तों के साथ फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात चालू रहेंगे। इन सभी शर्तों के साथ ही निजी वाहनों के परिचालन की भी छूट दी गई है।