HSRP के बिना गाड़ी के कागज ट्रांसफर कराने समेत नहीं होंगे ये काम, आरटीओ ने दिखाई सख्ती

HSRP : क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों ने नियमों के पालन के लिए अख्तियार किया सख्त रवैया
नोएडा समेत कई अन्य जिलों के आरटीओं में की जा रही इस तरह की पहल

<p>HSRP </p>
नई दिल्ली। वाहन चोरी एवं अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है। ऐसे में लोग इसमें कोताही न बरतें इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भी सख्ती बरत रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा आरटीओ में बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहन चालक अपने कई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करा सकेंगे। जिनमें गाड़ी के पेपर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन रिनुअल समेत कई और जरूरी चीजें शामिल हैं।
जिन वाहनों की नंबर प्लेट के आखिरी में 0 या 1 है उन पर 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा। जबकि आखिरी में 2 और 3 नंबर होने पर 15 अक्टूबर तक, 4 या 5 वालों को 15 जनवरी 2022 तक, 6 या 7 होने पर 15 अप्रैल 2022 तक और 8 या 9 नंबर वालों को 15 जुलाई 2022 तक हर हाल में नई नंबर प्लेट लगवानी होगी। इसके बिना वाहन मालिकों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बताया जाता है कि नोएडा आरटीओ में एचएसआरपी के बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सेकेंड कॉपी लेने, वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने, एड्रेस बदलवाने, अनापत्ति प्रमाण पत्रए हाइपोथैकेशन कैंसिलेशन, हाइपोथैकेशन एंडोर्समेंट, नया परमिट इशू कराने और अस्थाई परमिट लेने समेत कुछ अन्य काम नहीं हो पाएंगे।
क्या है एचएसआरपी
यह एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है। जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। यह प्लेट एल्यूमिनियम की बनी होती है। इस पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जुड़ा रहेगा। इस नंबर प्लेट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अगर इसे बदलने की कोशिश की जाएगी तो यह टूट जाएगा। ऐसे में नया नंबर प्लेट तभी लगवा सकेंगे जब वाहन चालक के पास गाड़ी के कागज होंगे।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.