Driving License: दिल्लीवालों को अब साथ में ड्राइविंग लाइसेंस और RC रखने की जरूरत नहीं, जानिए क्यों?

Driving License And RC: दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में ड्राइवरों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की फिजिकल कॉपी (Hard Copy) साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में सभी दस्तावेज होना अनिवार्य है।

<p>Driving License And RC: No need to carry physical copy in Delhi</p>

नई दिल्ली। यदि आपके पास साथ में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी (Driving License And RC) नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में अब आप साथ में बिना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के कहीं पर भी बे-रोक-टोक आ जा सकते हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार ने दिल्लीवालों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए साथ में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में ड्राइवरों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की फिजिकल कॉपी (Hard Copy) साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में सभी दस्तावेज होना अनिवार्य है।

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क्योंकि यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा मांगे जाने पर वाहन चालक इन प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी एक हालिया नोटिस के मुताबिक, डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं।

ऑनलाइन दस्तावेज होंगे मान्य

बयान में उल्लेख किया गया है कि इन दो प्लेटफार्मों में संग्रहीत दस्तावेजों को कानूनी रूप से मान्यता दी जाएगी और परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के समान होंगे। डिजिलॉकर एक क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए किया जाता है।

नोटिस में कहा गया है, “यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को विधिवत स्वीकार करती है।”

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डिजि-लॉकर और एम-परिवहन ऐप पर संग्रहीत एक सॉफ्ट कॉपी कानूनी रूप से मान्य हो सकती है, वहीं एक डिवाइस पर संग्रहीत सॉफ्ट कॉपी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी और किसी अन्य रूप में बनाए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

नोटिस के अनुसार, डिजी-लॉकर या एम-परिवहन पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत मूल दस्तावेजों के समान मान्यता प्राप्त है।

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