दिल्ली हाईकोर्ट : ठीक से मास्क न लगाने वाले हवाई यात्रियों को जहाज से उतारने का आदेश

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हवाई यात्रा के लिए सख्ती से कोविड-19 का पालन जरूरी।
नियमों का पालन न करने वालों को तत्काल विमान से उतारने का आदेश।

<p>दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कहा कि सख्त आदेश जारी करने के लिए मैं मजबूर हूं।</p>
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड.19 प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले हवाई यात्रियों से सख्ती बरतने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हवाई उड़ान के दौरान यात्रियों द्वारा मास्क ठीक से न पहनने की घटना को गंभीरता से लिया है। इस पर सख्ती से अमल करने के लिए सभी घरेलू एयरलाइंस और डीजीसीए को दिशानिर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि्इ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों को तत्काल विमान से उतार दें।
लोग नहीं करते गाइडलाइन का पालन

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सी हरि शंकर ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने हवाई यात्रा के दौरान देखा है कि यात्री हवाई अड्डे से उड़ान तक जाने के दौरान ठीक तरह से मास्क नहीं पहने हुए थे। उन्होंने स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया और अनुपालन के लिए तत्काल दिशानिर्देश जारी किए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा वह चिंताजनक स्थिति है। गंभीर मसला होने की वजह से हमें यह आदेश पारित करना पड़ा है।
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