7 दिन होम क्वारंटाइन अनिवार्य
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए झारखंड ट्रैवल वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा। यह रजिस्ट्रेशन झारखंड पहुंचने से पहले ही मान्य होगा। इस प्रकार हवाई, रेल, सड़क मार्ग से झारखंड आने वालों को इन नियमों का पालन करना होगा। यह नए नियम 16 मई से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। महामारी कोरोना का मार देने के लिए राज्य सरकार कड़े नियम लागू कर रही है। नए नियमों के अनुसार बाहर के बाहर से जो भी झारखंड में आ रहे हैं उनको 7 दिन उनको होम क्वारंटाइन रहना अनिवार्य रूप से रहना होगा। इस दौरान स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्यों के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मचारी खनन निर्माण उद्योग करशील स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े रोजना दूसरे राज्य में आने जाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होगा। सबसे खास बात 72 घंटे के अंदर झारखंड वापस आने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होंगे।
ई—पास यात्रियों को ही इजाजत
आपको झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 27 मई तक बढ़ाया गया है। इसके तहत 16 मई यानी आज से पहले की अपेक्षा अधिक सख्ती बरती गयी है। पूर्व से लागू पाबंदियों के अलावा राज्य में व्यावसायिक एवं निजी वाहनों के आवागमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास, वैध फोटो पहचान पत्र एवं रेल या हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने साथ टिकट रखना आवश्यक होगा। ई-पास epassjharkhand.nic.in portal से प्राप्त किया सकेगा।