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बागपत: दाढ़ी रखने पर दराेगा इंतसार सस्पेंड
इस बारे में पत्रिका ने रिटायर्ड डीएसपी सीपी शर्मा से बात की ताे उन्होंने बताया कि पुलिस मैनुअल के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी जो कि हिंदू-मुस्लिम या ईसाई है दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस में किसी भी धर्म के व्यक्ति को यदि दाढ़ी रखनी होती है तो विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद ही वह दाढ़ी रखने का हकदार हो सकता है। सीपी शर्मा ने बताया कि पुलिस विभाग में मूंछ बिना अनुमति रख सकते हैं लेकिन सिख समुदाय के पुलिसकर्मियों को छोडकर अन्य सभी को भी दाढ़ी रखने के लिए विभागीय अनुमति लेनी होती है। यह भी पढ़ें