दाढ़ी रखने पर दारोगा के सस्पेंड होने के पीछे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने बताई ये वजह, देखें वीडियो

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रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने कहा दाढ़ी रखने के लिए लेनी हाेती है अऩुमति
दाढ़ी रखने का अधिकार सिर्फ सिख पुलिसकर्मी को
हिंदू-मुस्लिम और ईसाई नहीं रख सकते दाढ़ी

<p>इस भर्ती में चय़नित अभ्यर्थी ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी पा चुके हैं</p>
https://youtu.be/EIkt-sD5YRQ
पत्रिका न्यूज नेटवर्क, मेरठ। बागपत एसपी ने एक दरोगा काे बगैर अनुमति दाढ़ी रखने पर सस्पेंड किया है। दारोगा का नाम इंतसार अली है और वो रमाला थाने में तैनात था। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है। खासकर उन लोगों में जो पुलिसकर्मी फैशन परस्त हैं और गाहे-बगाहे थोड़ी बहुत दाढी बढा लेते हैंं।
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बागपत: दाढ़ी रखने पर दराेगा इंतसार सस्पेंड

इस बारे में पत्रिका ने रिटायर्ड डीएसपी सीपी शर्मा से बात की ताे उन्होंने बताया कि पुलिस मैनुअल के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी जो कि हिंदू-मुस्लिम या ईसाई है दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस में किसी भी धर्म के व्यक्ति को यदि दाढ़ी रखनी होती है तो विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद ही वह दाढ़ी रखने का हकदार हो सकता है। सीपी शर्मा ने बताया कि पुलिस विभाग में मूंछ बिना अनुमति रख सकते हैं लेकिन सिख समुदाय के पुलिसकर्मियों को छोडकर अन्य सभी को भी दाढ़ी रखने के लिए विभागीय अनुमति लेनी होती है।
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एसआई इंतसार अली को तीन बार विभागीय अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं ली। विभागीय नियमों की अनदेखी के चलते एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस मैनुअल के अनुसार अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो सरासर पुलिस सर्विस के नियमों और अनुशासन हीनता की श्रेणी में आता है।
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