प्लॉट-मकान की रजिस्ट्री का बदल गया पुराना नियम, कार्यालय जाने से पहले करना होगा ये काम

अप्रैल में रजिस्ट्री की संख्या में आइ 25 फीसदी गिरावट। कोरोना संक्रमण के चलते बदल दिए गए नियम। नए नियम के बाद निबंधन कार्यालय पर पड़ा राजस्व का भार।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ। संपत्तियों का बैनामा कराने वालों को निबंधन कार्यालय जाने से पहले अप्वाइंटमेंट लेना जरूरी होगा। बिना अप्वाइंटमेंट वालों की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। इसके लिए बकायदा शासन स्तर से निर्देश जारी किया गया है। अप्रैल में रजिस्ट्री की संख्या औसत से काफी कम होकर 25 फीसदी पर पहुंच गई थी। इस नए नियम के बाद निबंधन कार्यालय के राजस्व पर और प्रभाव पड़ने की आशंका है। कोरोना संक्रमण के चलते रजिस्ट्री के नियमों में भी बदलाव किया गया है।
यह भी पढ़ें
पलायन कर रहे प्रवासियों में पिछले लॉकडाउन का खौफ, बोले- अब सरकार पर नहीं भरोसा

दरअसल, निबंधन कार्यालय में अप्वाइंटमेंट की व्यवस्था पहले थी। मगर यह व्यवस्था अब तक वैकल्पिक में गिनी जाती थी। अप्वाइंटमेंट वालों को निर्धारित समय पर बिना इंतजार किए ही रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। मगर, कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए शासन स्तर से निर्देश जारी किया गया है कि पहले से अप्वाइंटमेंट नहीं होने पर पक्षकारों की उपस्थिति को मान्य नहीं किया जाएगा।
यह भी पढ़ें
कोरोना के चलते बदला Bank खुलने और बंद होने का टाइम, जान लीजिए नई Timing

विलेख की तैयारी के बाद पक्षकार कार्यालय के निबंधन सहायक से उसकी जांच कराए। ऑनलाइन समय आरक्षित करने के बाद ही कार्यालय पहुंचे। मेरठ एआईजी स्टांप एसके त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें निबंधन कार्यालय आने वालों को पहले से समय निर्धारित करना होगा।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.