कल से भक्तों के लिए खुलेगा बांके बिहारी मंदिर, दर्शन के लिए पहले से जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन

बांके बिहारी मंदिर के कपाट 25 अक्टूबर से भक्तों के लिए खुल जाएंगे। हालांकि, प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। श्रद्धालु कोविड-19 के दिशा-निर्देशों और सामाजिक दूरी का पालन कर दर्शन पूजन कर सकेंगे।

<p>कल से भक्तों के लिए खुलेगा बांके बिहारी मंदिर, दर्शन के लिए पहले से जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन</p>
मथुरा. बांके बिहारी मंदिर के कपाट 25 अक्टूबर से भक्तों के लिए खुल जाएंगे। हालांकि, प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। श्रद्धालु कोविड-19 के दिशा-निर्देशों और सामाजिक दूरी का पालन कर दर्शन पूजन कर सकेंगे।न्यायलय, सिविल जज जूनियर डिविजन के आदेश के बाद जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने देर रात तक मीटिंग कर यह निर्णय लिया। बता दें कि मंदिर प्रबंधन ने मंदिर को 19 अक्टूबर से दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया था जिसको लेकर विरोध शुरू हो गया था।
जल्द मंदिर खोले जाने का आदेश

आक्रोशित लोगों ने जहां एक तरफ धर्म रक्षा संघ के बैनर तले मंदिर के सामने विभिन्न तरीके से विरोध किया वहीं अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत भी की। लोगों के विरोध और मंदिर को खुला रखने की मांग को देखते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जिला प्रशासन को मंदिर के खुलवाए जाने के लिए व्यवस्थाओं के लिए पत्र लिखा। उधर, बांके बिहारी के भक्तों द्वारा न्यायालय में वाद दाखिला किया गया। उन्होंने मंदिर खुलवाने की मांग की। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन ने फरमान जारी किया जिसमें 17 अक्टूबर को आम भक्तों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर खोलने के निर्देश दिए थे। इस पर मंदिर प्रबंधन द्वारा 17 व 18 अक्टूबर को मंदिर खोला गया था लेकिन मानकों के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होते देख 19 अक्टूबर को एक बार फिर मंदिर बंद कर दिया गया था। मंदिर प्रबंधन के इस रवैये से नाराज आम लोगों और बृजवासियों ने नाराजगी जाहिर की।
इस संबंध में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी द्वारा एक जनहित याचिका सिविल जज जूनियर डिवीजन/मंदिर प्रशासक की अदालत में दायर की गई। वहीं हिमांशु गोस्वामी समेत अन्य 61 मंदिर सेवायतों द्वारा प्रार्थना पत्र देकर मंदिर को आम भक्तों के लिए खोले जाने की मांग की गई थी। शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन/मंदिर प्रशासक गजेंद्र सिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र व याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा 15 अक्तूबर को जारी आदेश आज भी प्रभावी है। इसलिए दोबारा मंदिर खोलने के आदेश को पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर प्रबंधन द्वारा पूर्व में पारित किए गए आदेश का पालन करते हुए मंदिर खोला जाए।
25 अक्टूबर से खुलेंगे मंदिर

न्यायालय के सख्त आदेश के बाद बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन व जिला प्रशासन की देर रात इस मामले में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 अक्टूबर से भक्तों के लिए दर्शन खुलेंगे। मंदिर प्रशासन की तरफ से मैनेजर मुनीश शर्मा ने बताया कि ने भक्तों से अनुरोध किया गया है कि बिना ऑनलाइन बुकिंग के मंदिर के बाहर एकत्रित न हों, साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें।
बांके बिहारी भक्तों की है जीत

बांके बिहारी मंदिर को 25 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति देने पर याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अदालत द्वारा अपने पूर्व आदेश को बरकार रखते हुए जो निर्णय दिया है। यह बांके बिहारी के भक्तों की जीत है।
ये भी पढ़ें: झूठे आरोपों का सहारा लेकर पुरुषों को शिकार न बनाएं महिलाएं – मेनका गांधी
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.