अब आपकी एक कॉल से जेल जा सकता है कोई भी दुकानदार, ये है बड़ी वजह

ग्राहकों को जीएसटी में कटौती का लाभ नहीं देने की शिकायतों के बाद यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

<p>अब आपकी एक कॉल से जेल जा सकता है कोई भी दुकानदार, ये है बड़ी वजह</p>
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) ने विभिन्न उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वालों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उपभोक्ता इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि जीएसटी परिषद की ओर से की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 100 से अधिक वसतुओं पर जीएसटी दरों में कमी की है और इन उत्पादों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। जीएसटी के तहत माल एवं सेवा प्रदाताओं को कर की दरों में कटौती या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं और प्राप्तकर्ताओं को मूल्य में कमी के माध्यम से देना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं करना ही मुनाफाखोरी माना जाता है और इस संबंंध में शिकायत की जा सकती है।
ई-मेल के जरिए भी कर सकते हैं सिफारिश

ऑनलाइन शिकायत करने के साथ ही प्राधिकरण के सचिव को मेल भी किया जा सकता है। प्राधिकरण ने अब आम लोगों के लिए इसको सुलभ बनाते हुए हेल्पलाइन नंबर 011-21400643 शुरू किया है। इस पर कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत करा सकता है। शिकायतकर्ता को खरीदे गए उत्पादों का बिल लेना अनिवार्य होगा और उसी के आधार पर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जीएसटी दरों में कमी किए जाने के बावजूद कुछ कंपनियों के उत्पादों की दरों में कमी नहीं करने और पुराने मूल्य पर उत्पाद बेचने की शिकायतें मिलती रही है। इसी पर रोक लगाने के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया था और अब इस हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायत कर सकते हैं।
अगस्त माह में गिरा जीएसटी कलेक्शन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राजस्व संग्रह अगस्त में गिरकर 93,960 करोड़ रुपए रहा है, जबकि जुलाई में यह 96,483 करोड़ रुपए था। सरकार ने कहा है कि जीएसटी संग्रह में गिरावट का मुख्य कारण उन वस्तुओं की बिक्री में ‘संभावित विलंबन’ हो सकता है, जिस पर जीएसटी परिषद ने अपनी 21 जुलाई की बैठक में करों की दरों में कटौती की थी। नई दरें 27 जुलाई से लागू की गई थी।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.