Income Tax: जानिए घर में कितना सोना रखने की इजाजत और कितने पर होगी करवाई, ये कहता है नियम

Income Tax: नियम के तहत जानिए कि आप कितना सोना घर पर रख सकते हैं, और किन–किन परिस्थितियों में नही की जाएगी करवाई।

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नई दिल्ली। घर में आप कितना सोना या उससे बने जेवर आदि रख सकते हैं, इसका एक पूरा हिसाब है. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसका पूरा खाका खींचा गया है. आप अगर चाहते हैं कि घर में रखे सोने को इनकम टैक्स विभाग जब्त न करे उसकी लिमिट जान लेनी चाहिए. इसका नियम जान लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इनकम टैक्स विभाग आपके सोने को जब्त कर सकता है.
भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय ने साल 1016 में इसका एक पूरा नियम जारी किया है. इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति विरासत में मिले सोने को कितनी मात्रा में रख सकता है और इनकम का कोई सोर्स होने या न होने की सूरत में सोना घर में जमा रखने का क्या नियम है।
विरासत में मिले सोने पर कोई सवाल नही:

आपको बता दें कि नियम के तहत अगर हमें विरासत में सोना मिला है तो उसकी कोई लिमिट नही होगी। या तो सोना आपके खुद के इनकम सोर्स से खरीदा गया हो या सोना आपको विरासत में मिला हो, इन दोनों केस में सोना रखने की कोई लिमिट नहीं है और जितना चाहें घर में सोना रख सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा. यहां सोने का मतलब सोने के बिस्किट या जेवर से है. इनकम टैक्स विभाग अगर आपसे पूछताछ करता है तो आप आसानी से सोर्स बता सकते हैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

उपहार में मिले सोने की दिखानी होगी रसीद:

अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिला है तो उसका कागज दिखाना होगा। कागज के तौर पर आप उस व्यक्ति से मिली रसीद को दिखा सकते हैं जिसने आपको सोना उपहार में दिया है।
इसके अलावा आप फैमिली सेटलमेंट डीड, गिफ्ट डीड भी दिखा सकते हैं जिसमें सोने के ट्रांसफर की बात लिखी गई हो। मान लें कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो छापेमारी करने वाला अधिकारी आपके परिवार का स्टेटस या हैसियत देखेगा, रीति-रिवाज और धार्मिक मान्यता पर गौर करेगा और कार्रवाई करने या न करने पर फैसला लेगा।
कमाई न होने के बावजूद अगर घर में सोना निकले:

अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। या सोर्स की तुलना में अधिक मात्रा में सोना है। तो इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है, हालांकि अगर सोना आपके घर में शादी से आया है, तो इसमें शादी–शुदा महिला के नाम पर छूट का प्रावधान है।

विवाहित महिला रख सकती है इतना सोना:


आपको बता दें कि इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, विवाहित महिला के नाम पर घर में 500 ग्राम तक सोना रखा जा सकता है। वही महिला अविवाहित हो तो यह मात्रा 250 ग्राम तक की होनी चाहिए। बिना इनकम सोर्स के इससे ज्यादा सोना पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
पुरुषों के मामले में अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं रखा गया है कि वह विवाहित है या अविवाहित। परिवार का कोई भी पुरुष अपने नाम पर 100 ग्राम तक सोना दिखा सकता है।
धार्मिक मान्यताओं पर है छूट:

इन सभी नियमों के बावजूद घर में रखे सोने को लेकर क्या कार्रवाई हो सकती है, इसका फैसला अधिकारी पर निर्भर करता है। अगर उस अधिकारी को लगता है कि परिवार के रीति-रिवाज या धार्मिक मान्यता के हिसाब से आय के स्रोत से अधिक सोना रखा जा सकता है तो वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

इस बात का खास ध्यान रखें कि ऊपर सोने की जिस मात्रा पर इनकम टैक्स विभाग की छूट बताई गई है वह सिर्फ ज्वेलरी के लिए है जो परिवार के सदस्यों के नाम होती है, अगर आपके घर में किसी और का सोना या जेवर रखा गया है तो उसे सीज किया जा सकता है. तब आपकी कोई दलील काम नहीं करेगी।
टैक्स का नियम:
अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिला है तो उसका कागज दिखाना होगा. इसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में भी करना होगा. कागज के तौर पर आप उस व्यक्ति से मिली रसीद को दिखा सकते हैं जिसने आपको सोना उपहार में दिया है. चाहें तो आप फैमिली सेटलमेंट डीड, गिफ्ट डीड भी दिखा सकते हैं जिसमें सोने के ट्रांसफर की बात लिखी गई हो. मान लें कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो छापेमारी करने वाला एसेसिंग अधिकारी आपके परिवार का स्टेटस या हैसियत देखेगा, रीति-रिवाज और धार्मिक मान्यता पर गौर करेगा और कार्रवाई करने या न करने पर फैसला लेगा.

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