मन्दसौर मार्ग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कमेटी गठित

-जिला स्थाई लोक अदालत ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी

प्रतापगढ. प्रतापगढ़ की लाइफलाइन के रूप में पहचान रखने वाले मन्दसौर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। आगामी सप्ताह में मार्ग पर आधुनिक तकनीक वाली मशीन से कार्य होगा। जिला स्थाई लोक अदालत में विचाराधीन मन्दसौर मार्ग के प्रकरण की अहम सुनवाई करते हुए जिला स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह बांकावत एवं सदस्यों देवेन्द्र कुमार अहिवासी एवं अजय पिछौलिया के समक्ष परियोजना निदेशक आरएमडीसी रमेश बलाई ने निवेदन किया कि आगामी सप्ताह में जीरो माईल चौराहे से सीमेन्ट बिछाने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। जिसमें मशीन 300 मीटर प्रतिदिन सडक़ की एक पट्टी भरेगी। स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह बांकावत एवं सदस्यों ने पूर्व में इस सडक़ के उचित रखरखाव व निर्माण में हुई लापरवाही को देखते हुए एक अनुभवी अभियन्ता को सम्मिलित करते हुए सडक़ के निर्माण में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए एक निरीक्षण कमेटी का गठन किया। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द कुमार डया, रमेशचन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक तरूणदास बैरागी एवं सचिन पटवा तथा सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता दिनेशचन्द्र व्यास को मनोनीत कर परियोजना निदेशक को निर्देश दिए है कि वे कमेटी के सदस्यों से निरन्तर सम्पर्क में रहें व इस राजमार्ग का निर्माण सुदृढ़, तकनीक से परिपूर्ण एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार हो यह सुनिश्चित करें। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द कुमार डया ने बताया कि कमेटी समय-समय पर सडक़ निर्माण का निरीक्षण कर स्थाई लोक अदालत की ओर से सौपें गये उत्तरदायित्व का भली प्रकार निर्वहन करने का समुचित प्रयास करेगी।
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दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास
किशोरी को भगाकर जयपुर में किया था दुष्कर्म
प्रतापगढ़.
अपर सेशन न्यायाधीश अमित सहलोत ने शुक्रवार को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय दुष्कर्म के अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने बताया कि
सुहागपुरा थाना क्षेत्र के पाड़लिया के श्यामलाल पुत्र वजेराम मीणा को सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार हाट सालमगढ़ थाना प्रतापगढ़ की किशोरी स्कूल जाने के लिए 20 जुलाई 2015 को निकली। इसके बाद उसकी एक सहेली ने पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई। इसके बाद पीडि़ता को अभियुक्त श्यामलाल बाइक पर कुलथाना गांव ले गया। जहां पर उसे एक कमरे में बंद रखा। वहां पर एक अन्य व्यक्ति ने उसको दवाई खिलाई। जिससे वह नशे में हो गई। फिर वहां से प्रतापगढ़ होते हुए जयपुर ले गया। वहां पीडि़ता के साथ अभियुक्त ने दुष्कर्म किया। किसी तरह से वह वहां से भागी और घर पहुंची।
जहां प्रतापगढ़ थाने में रिपोर्ट दी।
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
अनुसंधान के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्षके कारावास की सजा सुनाई।
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