जुलाई के बाद से टैक्स जमा करने की रफ्तार है सुस्त: बिलासपुर संभाग का ही मामला लें तो जुलाई के बाद से अब तक किसी भी महीने में कर जमा करने वालों की संख्या शत-प्रतिशत तो दूर इसके आसपास भी नहीं है। आंकड़े हर महीने गिरते जा रहे हैं। जुलाई में पंजीकृत व्यपारियों में से टैक्स जमा करने वालों की संख्या 80 प्रतिशत थी। यह अगस्त में घटकर 70 और सितंबर में 65 प्रतिशत रह गई। अक्टूबर में 60 और नवंबर में तो महज 45 प्रतिशत व्यापारियों द्वारा कर जमा किया गया है, कमोबेश यही स्थिति दिसंबर की है।
20 से 50 रुपए प्रतिदिन जुर्माना: वाणिज्यिक कर विभाग ने कारोबारियों को चेतावनी जारी कर कहा है कि महीने की 20 तारीख तक कर जमा नहीं करने पर 20 लाख सालाना से कम का कारोबार करने वाले व्यापारियों को प्रतिदिन 20 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही 20 लाख रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान अलग से देय होगा।
जीएसटी नंबर लेने के बाद व्यापारियों द्वारा कर का भुगतान नहीं करना दंडनीय है। फिलहाल 20 से 50 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना कर छोड़ दिया जा रहा है। आगामी दिनों में पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शीघ्र ही सर्कुलर जारी होगा।
टीएल ध्रुव, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिलासपुर
टीएल ध्रुव, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिलासपुर