दोहरे हत्याकांड में गवाह के हुए बयान
उपंसंचालक अभियोजन बापूसिंह ठाकुर व एडीपीओ नितेश कृष्णनन ने बताया कि मंगलवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण नारायगढ़ थाना के प्रकरण में प्रत्यशदर्शी मुख्य गवाह इमरान पिता छोटे खां निवासी निम्बाहेड़ा को राजस्थान पुलिस व मंदसौर पुलिस के साथ ही निजी सुरक्षाकर्मी की सुरक्षा के साथ न्यायालय में बयान के लिए लाया गया। मुख्य गवाह की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट से निवेदन किया गया था उक्त गवाह को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस पर न्यायालय ने इमरान को सुरक्षा प्रदान करते हुए निम्बाहेड़ा व मंदसौर पुलिस को आदेशित किया गया था। इसी कारण इमरान की पेशी के दौरान निम्बाहेड़ा व मंदसौर पुलिस के साथ निजी सुरक्षाकर्मी भी यहां तैनात थे। दिनभर बयान की कार्रवाई चलती रही। इस दौरान करीब ७ घंटे तक यहां पुलिस तैनात रही।
यह था पूरा मामला
डोडाचूरा के ठेके को लेकर 13 मार्च 2014 को नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के नयाखेड़ा फंटे पर गैंगवार हुआ था। शाम 6 बजे कार से जा रहे निम्बाहेड़ा के हाजी मोहम्मद हुसैन और मुजीब सहित रईस, जब्बार व एक अन्य को पीछे से चारपहिया वाहन से आकर टक्कर मारी और अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में कार भी पलट गई और मुजीब को गोली लगी तो हाजी मोहम्मद को आरोपियों ने 4 से 5 गोलियां मारी। इसमें मुजीब व हाजी मोहम्मद की मौत हो गई। वहीं रईस, जब्बार घायल हो गए थे। दोनों ने पुलिस को सूचना दी थी। बाबू बिल्लोद द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर यह गैंगवार करना सामने आया था। इसी मामले में मंगलवार को न्यायालय में आरोपियंो को भी लाया गया तो मुख्य गवाह मृ़तक के छोटे भाई इमरान को भी बयान के लिए लाया गया।