23 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
मंडला. जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 14 अप्रैल 2021 की रात्रि 10 बजे से आगामी 23 अप्रैल 2021 को सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कफ्र्यू बढ़ाया गया है। इसी प्रकार जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल 2021 तक का रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जिले की प्रभारी मंत्री मीना सिंह मांडवे जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई जिसमें लिए गए निर्णय अनुसार एवं वर्तमान में जिले में कोविङ-19 के संक्रमण की स्थिति से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए नए आदेश जारी कर दिए हैं।
इन ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना कफ्र्यू
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्र घुटास, मवई, सिझौरा, खटिया मोचा, सलवाह, घुघरी, चाबी, सिंगारपुर, मोहगांव, बम्हनीबंजर, लिंगापोड़ी, हिरदेनगर, रामनगर, चिरईडोंगरी, पिण्डरई, टाटरी, बीजाडांडी, नारायणगंज, उदयपुर, बबलिया सेन्सिटिव क्षेत्र होने से इन क्षेत्रों में 14 अप्रैल की रात्रि 10 बजे से 23 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कफ्र्यू लगाया गया है। इन क्षेत्रों में हाट-बाजार लगना तथा अन्य सामान्य गतिविधियाँ (कोरोना कफ्र्यू के बंधनों से मुक्त गतिविधियों को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेंगी।