यूपी के इन जिलों में आज से लगेगा Night Curfew, रात 9 से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

यूपी में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (Coronavirus Night Curfew) के मामलों को देखते हुए अब प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी नाइट कर्फ्यू का कदम उठा रहे हैं।

<p>यूपी के इन जिलों में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू, रात 9 से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध, सिर्फ इनको मिलेगी छूट</p>

लखनऊ. यूपी में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (Coronavirus Night Curfew) के मामलों को देखते हुए अब प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी नाइट कर्फ्यू का कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ में आज से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना की मार झेल रहे कानपुर और वाराणसी में भी जनपदों के जिलाधिकारियों ने नाइट कर्फ्यू के निर्देश जारी कर द‍िए हैं। लखनऊ में 15 अप्रैल तक चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी या निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। आपको बता दें कि यूपी के 13 जिलों में जहां 500 से ज्यादा मामले हैं, वहां पर जिलाधिकारी नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर निर्णय जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के दस जिलों में इस समय 500 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं।

 

 

लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस

आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को यूपी में छह हजार से ज्‍यादा संक्रम‍ित मरीजों के मिलने और 40 मौतों ने राज्‍य को ह‍िला कर रख दिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से अति प्रभावित 13 जनपदों की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। जिसमें जिलाधिकारियों पर नाइट कर्फ्यू का फैसला छोड़ा गया। जिसके बाद लखनऊ-कानपुर और वाराणसी में जिलाधिकारियों की तरफ से इसका आदेश जारी हुआ है।

 

 

16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू

लखनऊ में नाइट कर्फ्यू के आदेश के अनुसार ये आज से लागू होगा और फिलहाल 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि दिन में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ काम चलते रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु ले जाने की छूट होगी। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा, ग्रामीण इलाकों में नहीं लगेगा। इस दौरान फल सब्जी और दूध की सप्लाई जारी रहेगी। वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर यात्रा कर सकेंगे। लखनऊ जिलाधिकारी के मुताबिक मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

 

 

इनपर भी प्रतिबंध

इसके अलावा अब लखनऊ में पार्कों के लिए भी नए नियम जारी हुए हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सभी पार्क अब सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ही पार्क में जा सकेंगे। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पार्क में जरूरी होगी। पार्क में 65 साल से ज्यादा उम्र की गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष से नीचे के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एक से ज्यादा बीमारी वाले लोगों को भी पार्क में इंट्री नहीं मिलेगी।

 

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