जरूरी न हो तो न निकलें- सभी को हिदायत दी गई है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, तो वह घर से बाहर ना निकलें। अपना कोई आई कार्ड हमेशा साथ लेकर चलें क्योंकि प्रशासन कभी भी आपसे साक्ष्य मांग सकता है। सिर्फ आवश्यक वस्तु, सेवा लेने के लिए ही घर से बाहर निकल सकते हैं। गैर जरूरी हुआ तो धारा 188 आईपीसी के तहत कारवाई हो सकती है।
किन चीजों की ऑनलाइन डेलिवरी हो सकती है? शानस के आदेशानुसार ऑनलाइन फूड डेलीवरी जारी रहेंगी, और इसमें सिर्फ जरूरी चीजों की ही होम डेलीवरी होगी। हालांकि लॉकडाउन के पहले दिन अधिकतर ई-कॉमर्स पोर्टल ठप्प रहे। जोमेटी स्विगि जैसी आप खोलने पर सेवा शुरू न होने की बात सामने आ रही हैं। वहीं वेयरहाउस बंद होने की वजह से डेलीवरी प्रभावित हुई है। मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि जल्द ही लोगों को सुविधा दी जाएगी। उत्तर-प्रदेश ने खुद राशन होम डेलीवरी सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया है।