1. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेशानुसार लखनऊ के खुर्रमनगर, विकासनगर, अलीगंज, महानगर, गुडंबा, इंदिरानगर के एरिया सील कर दिया गया है। इन क्षेत्रों को 23 मार्च अथवा अगले आदेश तक बंद करने की बात कही है।
2. बताया जा रहा है कि कनिका हाल ही में लखनऊ के ताज होटल में ठहरी हुई थीं, जिसके बाद सरकार ने उसे सेनेटाइस करने के निर्देश तो दिए ही हैं। साथ ही अगले आदेश तक उसे बंद करने का आदेश भी जारी किया है।
3. लखनऊ, नोएडा एवं कानपुर शहर को सेनीटाइज किए जाने एवं नगर विकास विभाग द्वारा शहरी इलाकों में नियमित फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। 4. यूपी सरकार ने कोरोना के देखते हुए व कम्यूनिटि टू कम्यूनिटि इसके ट्रांसफर को रोकने के लिए प्रदेश में सभी वैवाहिक कार्यक्रमों में आमंत्रितों की संख्या 10 तक सीमित रखने के निर्देश दिए हैं।
5. सीएम योगी ने धर्माचार्यों एवं धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता फैलाने व सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियों/कार्यक्रमों को 02 अप्रैल तक स्थगित करने की अपील की है।
6. प्रदेश हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों सहित राज्य की सीमा पर सघन चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों को स्थगित करने तथा मॉल्स को बन्द करने के भी निर्देश हैं।
7. स्कूलों तथा कॉलेजों के प्रिंसिपल तथा प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि 02 अप्रैल तक शिक्षकगण एवं नॉन-टीचिंग स्टाफ भी विद्यालय नहीं आएंगे।
8. प्रदेश में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी/कालाबाजारी न होने पाए। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खरीदारी के दौरान लाइनें न लगें। कोरोना से बचाव के लिए ग्लव्स व मास्क का इस्तेमाल किया जाए। पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग करने के निर्देश देते हुए कहा है कि 5 से 7 लोग से अधिक लोग कहीं इकट्ठा न हों।
8. प्रदेश में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी/कालाबाजारी न होने पाए। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खरीदारी के दौरान लाइनें न लगें। कोरोना से बचाव के लिए ग्लव्स व मास्क का इस्तेमाल किया जाए। पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग करने के निर्देश देते हुए कहा है कि 5 से 7 लोग से अधिक लोग कहीं इकट्ठा न हों।
9. निजी क्षेत्र के संस्थानों एवं नियोक्ताओं को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि जहां तक सम्भव हो कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। इस व्यवस्था को सरकारी विभागों एवं संस्थानों में भी आवश्यकतानुसार लागू कराया जाए।
10. मरीजों को केवल आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाएं। गैर जरूरी ओपीडी व जांचें 31 मार्च तक स्थगित रखी जाएं, जिससे अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ ना हो। तहसील दिवस, समाधान दिवस, आरोग्य मेला तथा जनता दर्शन का आयोजन 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित रहेगा।