प्रतिबंध के बाद भी बेचे पटाखे, 12 शहरों में 61 मुकदमे दर्ज

– एनजीटी के आदेश के बावजूद जिन जिलों में बेचे गए पटाखे वहां 61 मुकदमे दर्ज
-पुलिस ने अवैध ढंग से पटाखा बेचने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की है
– 30 नवंबर तक आतिशबाजी की बिक्री व इस्तेमाल पर प्रतिबंध

<p>प्रतिबंध के बाद भी बेचे पटाखे, 12 शहरों में 61 मुकदमे दर्ज</p>
लखनऊ. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बावजूद जिन जिलों में दिवाली पर पटाखे बेचे गए, वहां पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 12 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन इसके बावजूद चोरी छिपे इन जिलों में पटाखे बेचे व फोड़े गए। पुलिस ने प्रतिबंध में शामिल 12 शहरों में पटाखों को लेकर सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में 61 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने अवैध ढंग से पटाखा बेचने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की है।
इन पर हुई कार्रवाई

डीजीपी के पीआरओ एएसपी अभयनाथ त्रिपाठी के अनुसार पटाखे की बिक्री व इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध के उल्लंघन के मामले में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में दो, बागपत में छह, मुजफ्फरनगर में 17, वाराणसी में दो, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर (नोएडा व ग्रेटर नोएडा) में छह, हापुड़ में सात, बुलंदशहर में 11 व मेरठ में 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
30 नवंबर तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध

शासन ने एनजीटी के आदेश पर सूबे में लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत व बुलंदशहर में वायु प्रदूषण के खराब स्तर को देखते हुए 30 नवंबर तक आतिशबाजी की बिक्री व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध के बाद भी दीपावली के मौके पर पटाखों का खूब इस्तेमाल हुआ। इसको देखते हुए सरकार ने आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
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