रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक पर ठोका पांच करोड़ का जुर्माना, किया था नियमों का उल्लंघन

रिजर्व बैंक ने दस्तावेजों की जांच में पाया कि कंपनी ने अपनी उपभोक्ताआें के बिना सहमति के ही उनके खाते खाेले हैं.

नर्इ दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआर्इ ) ने एयरटेल पेमेंट बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने ये जुर्माना केवार्इसी के नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है. रिजर्व बैंक ने दस्तावेजों की जांच में पाया कि, कंपनी ने अपनी उपभोक्ताआें के बिना सहमति के ही उनके खाते खाेले हैं. आरबीआर्इ ने एक बयान में कहा है कि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सात मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. क्योंकि कंपनी ने केवार्इसी से जुड़े नियमों आैर पेमेंट बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों की अवहेलना की है. आपको मालूम हो कि लोग लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे. एयरटेल अपने उपभोक्तआें की बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के उनके पेमेंट बैंक खाते खाेलती थी.

 

केवार्इसी नियमों का उल्लंघन

लोगों की शिकायतों को लेकर मीडिया में भी लगातार खबरें आ रहीं थी. जिसके बाद रिजर्व बैंक ने 20-22 नवंबर तक बैंक का पर्यवेक्षण दौरा किया. रिजर्व बैंक ने अपने रिपोर्ट में पाया कि, एयरटेल पेमेंट बैंक ने केवार्इसी नियमों को आैर पेमेंट बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों की अवहेलना किया है. आरबीआर्इ ने कंपनी को 15 जनवरी को कारण बताआे नोटिस भी भेजा था. जिसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपना जवाब भी भेजा था. एयरटेल पेमेंट बैंक के जवाब का आंकलन करने के बाद रिजर्व बैंक ने कंपनी पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. आपको बता दें एयरटेल ने पिछले साल जनवरी में एयरटेल पेमेंट बैंक की शुरूआत की थी.


हुआ था के-वार्इसी लाइसेंस संस्पेंड

पिछले साल ही यूआर्इडीएआर्इ ने कंपनी पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए केवार्इसी लार्इसेंस को अस्थायी तौर पर संस्पेंड कर दिया था. जिसके बाद से भारती एयरटेल आैर एयरटेल पेमेंट बैंक र्इ-केवार्इसी का र्इस्तेमाल मोबाइल कस्टमर्स के आधार बेस्ड वेरिफिकेशन अौर पेमेंट बैंक क्लाइंट का र्इ-केवार्इसी नहीं कर पा रही हैं.


क्या है एयरटेल पेमेंट बैंक

एयरटेल पेमेंट बैंक पेटीएम जैसा ही एक र्इ-पेमेंट बैंक सुविधा है जिसके उपयोग से आप पैसों के लेन-देन कर सकते हैं. इसके जरिए आप किसी भी तरह के र्इ-पेमेंट कर सकते हैं.

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