दोनों ने डाली थी याचिकाएं
पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की कंपनी फायर स्टार डायमंड और मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जैम्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में मार्च के महीने में अपनी याचिकाआें को लगाया था। जिसमें कहा गया था कि र्इडी ने उनकी संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से जब्त किया है। कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई कर ईडी को नोटिस भी जारी किया था।
इस बात की भी दी थी चुनौती
वहीं दूसरी आेर नीरव मोदी ने ईडी के अलावा अपनी संपत्तियों को पंजाब नेशनल बैंक के साथ जब्त करने के आदेश को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नीरव और मेहुल ने न सिर्फ ईडी की सर्च और प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। बल्कि इसको लेकर गाइडलाइन बनाने की मांग भी दिल्ली हाइकोर्ट से की गई थी। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां मामला दर्ज करके जांच कर रही हैं। पीएनबी के करीब 14 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला इन लोगों दर्ज है।
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